ठगी: Rajeev Gandhi International Cricket Stadium देहरादून में Platinum Membership के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने मामलें में DIAL कम्पनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज…

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देहरादून: रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्लैटिनम मेंबरशिप के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने मामले में थाना रायपुर पुलिस ने आरोपित “DIAL” कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है..आरोप है कि डायल कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा क्रिकेट स्टेडियम में प्लैटिनम मेंबरशिप के नाम पर लोक लुभावने सुविधाएं देने के नाम पर फ़र्ज़ी व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर देहरादून निवासी व्यक्ति के साथ ₹500000 रुपये की ठगी की.. इतना ही नहीं रुपए वापस मांगने पर डरा धमका कर भगा दिया…

थाना रायपुर पुलिस के अनुसार वादी सागर बोहरा पुत्र अर्जुन सिंह बोहरा निवासी-ग्राम सिमलास ग्रान्ट पो०ओ० नागल ज्वालापुर,डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड, द्वारा थाना रायपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया,जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह देहरादून के निवासी है. उन्हें DIAL कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा Approach किया गया व platinum membership खरीदने के लिए यह कहकर लुभाया गया कि platinum membership में Rajeev Gandhi International Cricket Stadium Dehradun में उपलब्ध क्रिकेट स्टेडियम क्लब हाउस,आईस रिक,स्वीमिंगपूल, फिटनेस सेन्टर, स्टीम व स्वाना इत्यादि अनेकों फेसिलिटी उपलब्ध है.कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा कम्पनी के सरकारी होने के कुछ दस्तावेज भी दिखाये गये,जिसे देखकर प्रार्थी को विश्वास हो गया.ऐसे में DIAL कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये उक्त आश्वासन पर प्रार्थी द्वारा पहले 2.5 लाख रूपये अभियुक्त कम्पनी को दिये गये और 01-06-2019 को एक सदस्यता अनुबन्ध निष्पादित किया गया.और फिर प्रार्थी से 5 लाख रूपये ऐंठने के बाद अभियुक्त द्वारा न तो प्रार्थी को प्लेटिनम मेम्बरशिप की एवज में कोई सुविधा उपलब्ध करायी गयी और न ही प्रार्थी के पैसे वापस किये गये.. पूछताछ करने पर प्रार्थी को पता चला कि जिन दस्तावेजों के एवज पर प्रार्थी को कम्पनी के सरकारी होने का आश्वासन दिलाया गया था, वह कूटरचित व फर्जी निकले.जानकारी करने पर पता चला कि कम्पनी व उसके कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा सुनियोजित तरीके से षडयंत्र रचकर व एकराय होकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण किया गया, जिसके बल पर प्रार्थी से 05 लाख रूपये की रकम ठग ली गयी.और प्रार्थी को अनुचित हानि पहुँचाई और स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाया..ऐसे में जब प्रार्थी द्वारा अपने पैसे की मांग की गयी तो प्रार्थी को डरा धमकाकर भगा दिया गया..

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             वादी के तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में तत्काल धारा 420/467/468/471/120बी IPC के तहत मुक़दमा पजींकृत कर विवेचना प्रचलित है..

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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