देहरादून: चेक बाउंस के मामले में आर्केडिया के बीजेपी पार्षद को कोर्ट ने तत्काल पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.जानकारी के अनुसार चेक़ बाउंस केस में आरोपी पार्षद ने गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद न्यायालय में सरेंडर कर जमानत की अपील की थी.लेकिन, कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए वर्तमान में आर्केडिया से बीजेपी पार्षद गोविंद सिंह गुसाईं ने को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया हैं.
चेक के ऊपर चेक बाउंस और NBW के बाद जमानत खारिज
इस मामले में अधिवक्ता नवराज ने बताया कि आरोपी पार्षद गोविंद सिंह गुसाईं ने क्षेत्र निवासी हरीश कुनियाल के साथ एक जमीन का सौदा किया था.ज़मीन के एवज में कुनियाल ने गुसाईं को 27 लाख रुपये दिए. लेकिन किन्ही कारणों से सौदेबाजी में बाद में बात नहीं बनी तो गुसाईं ने पैसा वापस करने का वादा किया.कुछ समय बाद ही पार्षद ने कुनियाल को 27 लाख रुपये के अलग अलग चेक दिए.इन चेक में से 14 लाख रुपये के चेक तो कैश हो गए. लेकिन पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक बाउंस हो गए. ऐसे में चेक बाउंस पर पेमेंट न होने की सूरत में कुनियाल की शिकायत पर पार्षद गोविंद सिंह गुसाईं के खिलाफ एनआई एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया. कोर्ट में मामला चला तो पांच-पांच लाख रुपये के चेक बाउंस होने के मामले में पिछले साल गुसाईं को 12 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस बीच कुनियाल ने गुसाईं का दिया हुआ तीन लाख रुपये का चेक भी बैंक में लगा दिया. लेकिन यह भी बाउंस हो गया.ऐसे में फिर से मुकदमा चला तो अदालत ने पार्षद गुसाईं को पेश होने के आदेश दिए.लेकिन कोर्ट प्रक्रिया के तहत इस केस में तारीख पर तारीख लगती गई, लेकिन पार्षद गुसाईं कोर्ट में पेश नहीं हुआ.इसके बाद ACJM सचिन कुमार की अदालत ने गुसाईं को लेकर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. कोर्ट से NBW जारी होते ही पुलिस ने पार्षद गुसाईं की गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास किए.लेकिन पार्षद हाथ नहीं आये.इसी बीच मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट में पार्षद गोविंद सिंह गुसाई ने सरेंडर कर अपनी जमानत याचिका दाखिल की. लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए पार्षद को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।