पहली बार देहरादून में अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध BNS की धारा 285/270/292 के अंतर्गत किए गए मुकदमें दर्ज…84 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किये 48 मुकदमें..
मुख्य मार्गों/फुटपाथों पर अस्थाई/स्थाई अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था बांधित करने वाले 84 व्यक्तियों के विरूद्ध दून पुलिस ने दर्ज किये 48 मुकदमें..
मुख्य मार्गो पर ठेली/रेडी लगाने वाले 134 व्यक्तियों के पुलिस एक्ट में किये चालान..
दुकानों पर कार्य कर रहे नौकरों के सत्यापन न करवाने पर 27 दुकानदारो के 83 पुलिस एक्ट मे किये चालान..
देहरादून: फुटपाथों/सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था व आमजन के आवागमन को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर बुद्धवार 20 नवंबर 2024 को दून पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया. इस दौरान जनपद के नगर व देहात क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर अस्थाई/स्थाई अतिक्रमण के विरूद्व व्यापक स्तर पर कार्यवाही की गई.
अभियान के दौरान पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में फुटपाथों/सार्वजनिक मार्गों पर फड/ठेली/दुकानो के सामान आदि लगाकर अस्थाई/स्थाई अतिक्रमण करते हुए यातायात व्यवस्था व लोगों का आवागमन को बांधित करने वाले दुकानदारों/फड़ ठेली संचालकों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई..साथ ही मुख्य मार्गो पर स्थाई अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले दुकानदारो के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता(BNS) की धारा 285/270/292 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये..
अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के दौरान जनपद के विभिन्न थानों में कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानो पर अतिक्रमण करने वाले कुल 84 दुकानदारों/प्रतिष्ठान स्वामियों के विरूद्व कुल 48 मुदकमें पंजीकृत किये गये. साथ ही मुख्य मार्गो पर रेडी/ठेली लगाकर लोगो का आवागमन बाधित करने वाले 134 व्यक्तियों के 81 पुलिस एक्ट में चालान करते हुए उनसे 38,300/- रू सयोंजन शुल्क वसूला गया. इसके अतिरिक्त अपने प्रतिष्ठानो में काम करने वालो लोगो का सत्यापन न कराने वाले 27 दुकानदारो/प्रतिष्ठान स्वामियो के 83 पुलिस एक्ट में चालान कर 02 लाख 70 हजार रू0 का जुर्माना किया गया..अस्थाई अतिक्रमण के विरूद्ध पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है..