दहेज़ हत्या मामलें में पति सहित ससुराल पक्ष को 10-10 साल की सश्रम सज़ा…

देहरादून: दहेज हत्या के मामले में पति सहित ससुराल पक्ष के 02 लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम सजा सुनाई है. इतना ही नहीं दोनों दोषियों पर ADJ 6th न्यायालय द्वारा 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है.जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर सजा पाने वाले दोनों मुजरिमों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी..

शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक मामला वर्ष 2015 का है. थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक दहेज हत्या मामलें में ससुराल पक्ष के पति-आकाशदीप,ससुर- राज बहादुर,सास- शिव कुमारी और मृतका की ननद पूर्णिमा वर्मा के खिलाफ़ धारा 498 A, 304 B IPC और 3/4 दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया था. अपराध से जुड़े साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल की.. 8 साल तक चले कोर्ट प्रक्रिया के उपरांत देहरादून ADJ 6th की अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए मृतका के पति आकाशदीप और ननद-पूर्णिमा वर्मा को 10-10 साल की सश्रम सजा सुनाई हैं. इसके साथ दोंनो दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्णय दिया हैं.. शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक 2015 में मुकदमा दर्ज के दौरान मृतका के आरोपी सास- शिव कुमारी और ससुर-राज बहादुर की मृत्यु हो गई.

यह भी पढ़ें 👉  देखिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के रुझान का लेटेस्ट अपडेट्स

10 लाख और कार की डिमांड पूरी न होने पर गला घोंटकर हत्या..

शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक 18 नवंबर 2013 को मृतका सुषमा की पटेल नगर  सेवला कला (माजरा) निवासी आकाशदीप पुत्र राज बहादुर के साथ हिंदू रीति-रिवाज से विवाह हुआ.मृतका के माता-पिता ने हैसियत अनुसार ससुराल पक्ष को दान-दहेज दिया था.लेकिन दूसरी यरफ शादी के बाद से ही मृतका सुषमा को उसके पति आकाशदीप और सास-ससुर और ननद द्वारा दहेज के लिए लगातार मारपीट और प्रताड़ित किया गया..मामला इतना आगे पहुँचा की 10 लाख रुपए और स्विफ्ट कार की डिमांड पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने 31 जुलाई 2015 को विवाहिता सुषमा की गला घोटकर हत्या कर दी.इसके बाद दहेज हत्या के मुकदमे के दौरान सास और ससुर की मौत हो गई.जबकि दूसरी तरफ सबूतों और गवाहों के आधार पर देहरादून की ADJ 6th न्यायालय द्वारा शनिवार 18 नवंबर 2023 को हत्यारोपी पति आकाशदीप और मृतका की ननंद पूर्णिमा को दोषी करार देते हुए जुर्माने के साथ ही 10-10 साल की सश्रम सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें 👉  राजनीति: बढ़ती गर्मी के साथ,चढ़ने लगा सियासी पारा, मतगणना कल. उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, *टूटेंगे ये मिथक या रहेंगे बरकरार.…*

खबर सनसनी डेस्क

उत्तराखण्ड की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर सनसनी के संग। www.khabarsansani.com

सम्बंधित खबरें