देहरादून: थाना कैंट क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुए हत्याकांड मामलें हत्यारोपी अभियुक्त को देहरादून ADJ 2nd कोर्ट द्वारा धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.इतना ही नहीं दोषी ठहराए गए अभियुक्त पर ₹25000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी नहीं होगी. वही इसके अतिरिक्त कोर्ट ने दोषी करार दिए गए अभियुक्त को यह भी आदेश दिए हैं कि वह पीड़ित परिवार को तीन माह के अंदर 01 लाख रुपए मुआवजे की धनराशि भी अदा करेगा. अगर समय पर हर्जाना अदा नहीं किया गया तो,ऐसी सूरत में कोर्ट आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर ऑफिस दोषी अभियुक्त की संपत्ति कुर्क कर मुआवजे की धनराशि पीड़ित परिजनों को मुहैया कराएगा.
मृतक बैजू की पत्नी व शासकीय अधिवक्ता..
देहरादून अपर सत्र न्यायालय द्वितीय के शासकीय अधिवक्ता आशुतोष शर्मा व पीड़ित पक्ष अधिवक्ता विनोद कुमार जेठा ने बताया कि मामला 17 मई 2013 का हैं. कैंट क्षेत्र में मिर्च-मसाला बेचने वाले बैजू शाह को 17 मई 2013 की शाम लेनेदन के विषय में शांति विहार गोविंदगढ़ के रहने वाले राजेश मेहता उर्फ राजू पुत्र गोपाल कृष्ण मेहता और रितेश सचदेवा उर्फ सोनू पुत्र कपिल देव सचदेवा निवासी 03 गोविंदगढ़ थाना कैंट देहरादून द्वारा कैंट क्षेत्र की जोहड़ी गाँव अनार वाला में बुलाया गया. यहां पर कुछ देर रुकने के उपरांत दोनों अभियुक्तों द्वारा कार में बैजू शाह की मफलर से गला घोट कर हत्या कर दी गई.इसके बाद बैजू शाह का शव सप्लाई क्षेत्र सैनिक कॉलोनी के बाहर सड़क किनारे कार से निकाल कर फेंक दिया गया. घटना के अगले दिन 14 मई 2013 को पुलिस ने शव बरामद कर मोबाइल कॉल डिटेल और मृतक बैजू के परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर प्रारंभिक साक्ष्य व सबूतों के आधार पर राजेश मेहता और रजनीश सचदेवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जांच पड़ताल में पता चला कि दोनों आरोपियों ने मृतक बैज 04 लाख रुपये उधार लिए थे.जिसे वापस न करने की सूरत में बैजू की साजिशन हत्या कर दी गई.. इस केस में गिरफ्तारी के तीन माह बाद मुख्य आरोपी राजेश मेहता की जमानत हो गई.जबकि कोर्ट सुनवाई के दौरान कुछ समय बाद दुसरे आरोपी रजनीश सचदेवा की मौत हो गई..अब 10 साल से अधिक कोर्ट कार्रवाई के उपरांत आखिरकार तमाम सबूतों और गवाहों के मध्यनजर राजेश मेहता को धारा 302 के तहत अंतर्गत दोषी करार देते हुए ADJ,2nd कोर्ट द्वारा 10 साल की कठोर आजीवन सजा सुनाई गई हैं..