शिकंजा: आदतन अपराधियों को गुण्डा एक्ट के तहत दून पुलिस ने किया तड़ीपार..कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधियों पर प्रभावी कंजा जरूरी: SSP दून..

अपराधियों के विरुद्ध एसएसपी देहरादून का सख्त रुख जारी…

देहरादून: आदतन अपराध कारित करने वाले अपराधियों के खिलाफ दून पुलिस की लगातार कार्रवाई  जारी..एसएसपी देहरादून अजय सिंह के सख्त निर्देश चोरी नकाबजनी व नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सभी थाना  पुलिस को प्रभावी कार्रवाई के सख्त आदेश है. इसी क्रम में आदतन नशा तस्करी, चोरी और नकबजनी जैसे अपराध कारित करने वाले दो अभियुक्त को DM आदेशनुसार 06 माह के लिए शुक्रवार (02मई2025)को जनपद देहरादून से तड़ीपार किया गया.इतना ही नहीं निर्धारित अवधि तक दोनों अभियुक्तों को जनपद की सीमा में कदम न रखने की स्पष्ट चेतावनी भी दी गई हैं. पुलिस रिकॉर्ड के दोनों अभियुक्तों के खिलाफ नशा तस्करी, चोरी और नकबजनी जैसे कई मामलें अलग-अलग थानों में दर्ज हैं..

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 कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपराधियों पर शिकंजा जरूरी: SSP, दून..

    बता दें कि  जनपद में कानून/शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आदतन/अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है.इसी  क्रम में जिलाधिकारी देहरादून से  प्राप्त आदेश पर पुलिस द्वारा गुण्डा अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को जिला बदर किया गया..

तड़ीपार किये गए अभियुक्त समीर का आपरधिक रिकॉर्ड

  कोतवाली डालनवाला पुलिस के अनुसार अभियुक्त समीर पुत्र आलेनबी निवासी- पूरन बस्ती, इन्दर रोड, डालनवाला, जनपद देहरादून आदतन अपराधी है. जिसके विरुद्ध चोरी करने व नशाखोरी की तस्करी सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं. उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने के लिए उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी. उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश/वाद संख्या 08/2028 बनाम समीर में धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये.

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प्राप्त आदेश के अनुपालन में शुक्रवार (02 मई2025) को अभियुक्त समीर को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया.इतना ही नहीं अभियुक्त को स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधि0 के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी.वही उक्त कार्रवाई के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया..

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 नाम पता अभियुक्त 

समीर पुत्र आलेनबी निवासी- पूरन बस्ती, इन्दर रोड, डालनवाला, जनपद देहरादून उम्र 24 वर्ष..

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास.

(1)- मु0अ0स0 153/2018 धारा 379/411 भादवि 

(2)- मु0अ0स0 04/2019 धारा 380/457/411 भादवि

(3)- मु0अ0स0 198/2021 धारा 8/21 NDPS ACT

(4)- मु0अ0स0 85/2022 धारा 8/21 NDPS ACT

तड़ीपार किया पारस कपूर का आपरधिक रिकॉर्ड..

 कोतवाली नगर पुलिस अनुसार अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व चोरी की घटनाओं में लिप्त अभियुक्त पारस कपूर पुत्र स्व० संजय कपूर, निवासी-245, चुक्खुवाला, थाना कोतवाली नगर को भी जिलाबदर किया गया.

अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पंजीकृत अभियोगों का विवरण:

1-मु०अ०सं०-344/15, धारा-8/17/21 एनडीपीएस एक्ट

2-मु०अ०सं०-338/19. धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट

3-मु०अ०सं०-430/21 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट

4-मु०अ०सं०-401/22 धारा 379/411 भादवि 

5-मु०अ०सं०-406/22. धारा-379/411 भादवि..

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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