NDPS अदालत से नशा तस्कर को 14 साल की कठोर सजा..

देहरादून की एनडीपीएस कोर्ट ने बिहार मूल के एक नशा तस्कर को तमाम सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर सजा सुनाई है इतना ही नहीं एनडीपीएस विशेष अदालत ने अभियुक्त शिव चन्दर साहनी पुत्र नंदन साहनी पर डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें 👉  STF का शिकंजा:फ़र्जी कंपनी के जरिए देशभर में 1200 करोड़ की धोखाधड़ी गैंग का एक और इनामी सदस्य दिल्ली से गिरफ्तार..अब तक 6 गिरफ्तार,7 की तलाश जारी

  29 किलो अवैध गांजे के साथ हुई थी तस्कर के गिरफ्तारी.

एनडीपीएस न्यायालय शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 12 दिसम्बर वर्ष 2020 का है. नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने लंबे समय से इलाकें में सक्रिय शिव चन्दर साहनी को नशा तस्करी आरोप में गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 29 किलो व्यवसायिक मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया था. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त के खिलाफ 8 जून 2021 को साक्ष्य व सबूतों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.  लगभग 2 साल में कोर्ट प्रक्रिया के उपरांत तमाम साक्ष्य सबूतों और गवाहों के आधार पर नशा तस्कर शिव चन्दर साहनी दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस अदालत ने 14 साल की कठोर सजा सुनाई है. अभियुक्त शिव चन्दर मूल रूप से बिहार के जिला दरभंगा, ग्राम बिशनपुर, तहसील पोस्ट (थाना )उखड़ा का रहने वाला हैं.

यह भी पढ़ें 👉  ब्रेकिंग: 4600ग्रेड पे मुद्दे पर DGP से पुलिस परिजनो ने की मुलाकात. CM की घोषणा के बाद अभी तक जारी नही हुआ शासनादेश. *जानिए अब क्या मिला आश्वासन.*

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

सम्बंधित खबरें