ड्रंक एंड ड्राइव ‘मर्डर’ केस में वाहन चालक को 5 साल की कठोर सज़ा..

देहरादून:ड्रंक एंड ड्राइव ‘मर्डर’ केस में आरोपी को धारा 304 के अधीन दोषी करार देते हुए देहरादून न्यायालय से 5 साल की कठोर सजा सुनाई है.इतना ही नहीं अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) की अदालत ने दोषी ठहराए गए अभियुक्त गिरीश चंद पाण्डेय पर 10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्त गिरीश चंद पुत्र दिनेश चंद पाण्डेय को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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 कई वाहनों को टक्कर मार ऑटो चालक को मौत के घाट उतारा 

शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक ड्रंक एंड ड्राइव “मर्डर” का यह मामला 10 अक्टूबर 2018 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का है.थाना डालनवाला में दर्ज मुकदमें के तहत आरोप हैं कि अभियुक्त गिरिश चंद ने अपने चौपाइयां (बोलेरो) कार को शराब पीकर लापरवाही से चलाते हुए कैनाल रोड़ पर आने वाले कई वाहनों को न सिर्फ ‘हिट एंड रन’ किया.बल्कि इस दौरान आगे जाकर एक ऑटो वाहन को इतने जबरदस्त तरीके से टक्कर मारी की गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक तिलक बहादुर की दून अस्पताल ले जाते ही मौत हो गई.इस घटना के बाद सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों व स्थानीय लोगों ने घटना कारित करने वाले शराब के नशे में धुत अभियुक्त गिरिश चंद को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.

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शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के अनुसार इस केस में अभियुक्त गिरिश चंद के खिलाफ घटना के समय सड़क पर टक्कर वाले कई वाहन चालकों ने कोर्ट सुनवाई के वक्त चश्मदीद के रूप में अपनी गवाही दी.वही पुलिस की जांच-पड़ताल में घटना के समय अभियुक्त के ड्रंकन ड्राइव की भी साइंटिफिक पुष्टि हुई.ऐसे में साक्ष्य व सबूतों और तमाम गवाहों के आधार पर न्यायालय ने राजपुर निवासी अभियुक्त गिरीश चंद पाण्डेय को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर सजा सुनाई.

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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