हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति स्नान पर्व को प्रतिबन्धित करने के आदेश जारी किए है।
मकर संक्रांति पर किसी को भी हर की पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश की नहीं मिलेगी अनुमति होगी।साथ ही
बाहरी राज्यों और जनपद से आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति नही होगी।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक समारोह ,इवेंट, मनोरंजन, शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर 16 जनवरी तक प्रतिबंध किया गया है। जिसके चलते डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडेय द्वारा आदेश जारी कर दिये गए है और
साथ ही आदेश का पालन नही करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गए।