ख़बरदार:बाज न आने वाले चोर की दून पुलिस ने निकाली ढोल-नगाड़ों से बारात….गुण्डा एक्ट के तहत आदतन-अपराधी को ऐसे किया जनपद से तड़ीपार..

निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट चेतावनी…

देहरादून: लंबे समय चोरी की घटनाओं से लेकर गृह भेदन और आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों में बाज न आने वाले एक आदतन अपराधी की ढोल-नगाड़ों के साथ बारात निकालकर 6 महीने के लिए दून पुलिस ने जनपद देहरादून से तड़ीपार किया..पुलिस ने बाकायदा ढोल बजाकर अपराधी को देहरादून बॉर्डर आशारोड़ी क्षेत्र से सहारनपुर उत्तर प्रदेश की बस में बैठकर जिला बदर किया.. इतना ही नहीं अभियुक्त को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि,वह 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा. अन्यथा अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी.वही उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में भी अवगत कराया गया.

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पुलिस के अनुसार थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र निवासी अभियुक्त रमन पुत्र रमेश निवासी नौका दौडवाला देहरादून,जो कि आदतन अपराधी है.उसके खिलाफ चोरी, गृह भेदन ,आर्म्स एक्ट सहित अन्य कई मुक़दमें पंजीकृत है.ऐसे में अभियुक्त को जिला बदर करने के लिए उसके विरूद्व धारा 3(1)गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी. उक्त रिपोर्ट का सज्ञांन लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त अभियुक्त रमन पुत्र रमेश उपरोक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये.ऐसे प्राप्त आदेश के अनुपालन करते हुए आज अभियुक्त रमन उपरोक्त को ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करते हुए आशा रोड़ी चेक पोस्ट से जनपद की सीमा के बाहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया.इतना ही नहीं अभियुक्त को  स्पष्ट हिदायत दी कि 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी. उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया.

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जिलाबदर अभियुक्त –

रमन पुत्र रमेश, निवासी नोखा दौडवाला, थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद देहरादून जनपद देहरादून, उम्र 22 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0  244/21  धारा 380/411 भादवि

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2- मु0अ0सं0 417/21  धारा 379,411

3- मु0अ0सं0 37/22 धारा 24/4 शस्त्र अधिनियम

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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