
केंट गुच्चुपानी में हुई थी 2022 में ई-रिक्शा चालक की निर्मम हत्या..
देहरादून: थाना केंट के अंतर्गत गुच्चुपानी इलाकें में ई-रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या मामलें में देहरादून की जिला अदालत द्वारा इस केस में पांच आरोपितों को दोषी करार दिया गया हैं. इनमें से तीन दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई हैं, जबकि दो अन्य को उम्रकैद की सजा दी गई हैं.देहरादून सेशन जज प्रथम महेश चंद्र कुशवाहा की अदालत ने हत्या व षड़यंत्र रचने के तीन दोषियों अरशद, शाहरुख व रवि कश्यप को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना,जबकि दोषी करार किये गए सबीर अली और रईस खान को उम्रकैद की सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माने अदा करने की सजा सुनाई है..न्यायालय द्वारा दोषी सबीर अली और रईस खान को तीन माह के अंदर-अंदर मृतक परिवार के बच्चों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश जारी किए हैं.वही इस मामले में मृतक की पत्नी शीबा को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए कोर्ट ने बरी किया है..
हत्या के इस केस की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार मामला 30 नवंबर 2022 को केंट क्षेत्र के गुच्चूपानी पिकनिक स्पाट का हैं,जहाँ पार्किंग स्थल के समीप एक व्यक्ति का शव बुरी हालत में बरामद हुआ था..मृतक की पहचान मोहसिन निवासी तेलपुर मेहूंवाला के रूप में हुई. इस मामले में पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और काल डिटेल खंगाली तो पता चला कि 28 नवंबर को मोहसिन के मोबाइल पर एक संदिग्ध नंबर से 05 बार कॉल की गई थी.ये नंबर अरशद निवासी 09 राजपुर गुज्जर बागपत जिला बागपत यूपी का था. जांच के बाद पुलिस ने गुरुवार को अरशद के मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर उसे बल्लूपुर चौक से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस पूछताछ में आरोपी अरशद ने बताया कि उसने साबिर अली व शीबा के अवैध संबंध के चलते रईस खान के कहने पर अपने दो अन्य साथी शाहरुख और रवि के साथ मिलकर मोहसिन की पत्थरों ने कुचल कर हत्या की थी. इस हत्या के लिए रईस खान ने उन्हें 02 लाख की सुपारी दी थी. इस केस में पुलिस ने फिर साबिर अली, निवासी तेलपुर चौक मेहूवाला और मृतक मोहसिन की पत्नी शीबा उर्फ सीमा निवासी तेलपुर चौक से गिरफ्तार किया, और फिर अरशद निवासी नौ राजपुर गुज्जर जिला बागपत उत्तर प्रदेश के साथ ही शाहरुख और रवि दोनों निवासी रमाला जिला बागपत उत्तर प्रदेश एवं रईस खान को भी गिरफ्तार किया. इसके बाद विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में हत्या से जुड़े पर्याप्त सबूत और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट पेश की.. न्यायालय ने इस केस को दुर्लभ में दुर्लभतम माना, क्योंकि हत्या के आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से खाने-पीने और घूमने के बहाने मृतक को पिकनिक स्पॉट गुच्चूपानी बुलाया.इसमें ई-रिक्शा चालक मोहसिन ने उन पर विश्वास किया. और फिर सभी दोषियों ने विश्वासघात करते हुए मोहसिन की बेहरमी से हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया..
ऐसे में तमाम साक्ष्य और सबूतों व गवाहों के मध्यनजर अदालत ने हत्या के दोषी तीन मुख्य अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई. जबकि दो अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है..