देहरादून: एनडीपीएस विशेष अदालत ने एक ड्रग्स तस्कर को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.इतना ही नहीं दोषी ठहराये गए अभियुक्त अनिल कुमार पर 01 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर देहरादून प्रेमनगर निवासी अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र गणेश कुमार पाल को 06 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन से वर्तमान युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में: कोर्ट
NDPC Act की धारा 22(C)आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए NDPS की विशेष अदालत द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार को प्रतिबंधित दवाई एल्प्राजोलम 675 गोलियां,बिप्रोनॉरफिन के 60 ML के इंजेक्शन,डाईजापाम के 30 ML के इंजेक्शन बरामदी मामलें में दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.NDPS कोर्ट के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से बरामद बिप्रोनॉरफिन इंजेक्शन की मात्र कमर्शियल क्वांटिटी में पाई गई थी. कोर्ट ने अपने निर्णय में माना की इन प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन से वर्तमान युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है. ऐसे में दोषसिद्ध अभियुक्त के कृत्य से समाज का युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है.जिसके चलते राष्ट्र को क्षति पहुंच रही है. अतः इस मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस विचारण न्यायालय के मत में दोषसिद्ध अभियुक्त अनिल कुमार को दण्ड से दंडित किया न जाना न्यायोचित हैं.
एनडीपीएस विशेष कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 5 नवंबर 2013 का है.थाना रायपुर के अंतर्गत पुराना चुना भट्टा बस स्टैंड के समीप चेकिंग के दौरान देहरादून के प्रेम नगर स्पेशल विंग निवासी अनिल कुमार पुत्र गणेश कुमार पाल को प्रतिबन्धित दवाओँ और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया था. अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट भीम के दौरान कुल 06 गवाह पेश किए गए. ऐसे में तमाम साक्ष्य व सबूतों के आधार पर NDPS कोर्ट ने अभियुक्त अनिल कुमार को दोषी करार पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.