देहरादून की विशेष एनडीपीएस अदालत ने एक नशा तस्कर को सबूतो और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई है.. इतना ही नहीं NDPS एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चन्द्रमणि राय की अदालत द्वारा दोषसिद्ध पाए अभियुक्त अंकित बिष्ट पर 01 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया हैं.जुर्माने की धनराशि अदा ने करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी..
NDPS कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक मामला 26 फ़रवरी में 2017 का है. देहरादून के थाना क्लेमेंटटाउन पुलिस ने भारूवाला गन हाउस से पहले झील पुलिया के पास में मुखबिर की सूचना के आधार पर सघन चेकिंग के दौरान बाइक सवार अंकित बिष्ट के कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम व्यावसायिक मात्रा में अवैध चरस बरामद की..पुलिस की इस कार्यवाही पहले चेकिंग के दौरान जैसे ही अभियुक्त अपनी बाइक वापस मोड़ मौके से भागने का प्रयास कर रहा था,तभी पुलिस टीम ने शक के आधार पर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया.इसी दौरान अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में 1 किलो 50 ग्राम नाजायज़ चरस बरामद की गई..ऐसे में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त अंकित बिष्ट पुत्र सागर सिंह बिष्ट निवासी ग्राम निम्बूचौड़ थाना/तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया.. पुलिस ने 6 मई 2017 को अभियुक्त के कब्जे से बरामद अवैध चरस और पर्याप्त सबूतों के आधार पर इस केस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की..