रोड क्यूआरटी सिर्फ नाम की नही, ढेरों चेतावनी नोटिस के पश्चात भी नही चेते विभाग,कार्यप्रणाली में कोई सुधार नही: DM
हेडलाइन:जान से बढकर कुछ नही मजबूर न करें विभाग, जनमानस की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नही: डीएम
डीएम की क्यूआरटी टीम शहर के रोड़ निरीक्षण पर मुस्तैद,कोताही पर अवश्य होगी कड़ी र्कारवाई..
जनमानस की जान जोखिम में डालने वाले ठेकेदारों एवं जेई के विरूद्ध मुकदमा दर्ज..
रोड़ कटिंग शर्तों के उल्लंघन पर किए गए मुकदमें दर्ज …
थाना राजपुर रोड़, पटेलनगर, नेहरू कालोनी में एक साथ दर्ज कराए गए मुकदमें…
चेताने के बाद भी नहीं बदली जा रही थी कार्य प्रणाली,प्रशासन को लेना पड़ा सख्त एक्शन: DM
रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक थी कार्य अनुमति, दिन में ही खोदा जा रहा शहर, सुरक्षा मानकों के विपरित..
अनुमति 100-100 मी0, खोदी जा रही थी 300-400 मी0 न ही किया जा रहा रिस्टोर..
बेरिकेटिंग एंव सुरक्षा इंतजाम भी नही, सड़क रेस्टोरेशन कार्य भी मानक एवं शर्तों के अनुरूप नही..
खुदाई के बाद सड़क पर फैल रहा मलबा, खुले छोड़ दिए गए गड्डे, जनमानस को जानमाल एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे की बनी रहती है प्रबल संभावना..
देहरादून: जनमानस को सुगम सुविधा मुहैया कराने में डीएम देहरादून सविन बंसल,हर क्षेत्र में सजगता से कार्य कराने के प्रयास में जुटे हैं.साथ ही जनता के मध्य से प्राप्त हो रही शिकायतों पर कड़ाई से कार्रवाई भी जारी हैं.इसी बीच शहर के सड़कों में विद्युत लाइन, सीवर लाइन भूमिगत आदि के संपादित कार्य के सशर्त अनुमति के बावजूद भी कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदारों द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा हैं. निर्माण कार्यों के अस्त व्यस्त पड़े सामग्री एवं खुले गड्डे एवं मक डंप से जनमानस को हो रही असुविधा एवं दुर्घटना का ख़तरा बना हुआ है.जबकि डीएम ने क्यूआरटी गठित सड़क पर चल रहे कार्यों को शर्तों के अनुरूप करने के दिशा निर्देश दिए.लेकिन ऐसा न होने की दशा में सम्बन्धित निर्माण कार्यो में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके तहत निर्माण कार्य से जुड़े तीन ठेकेदार एवं एक जेई के विरुद्ध निर्माण कार्य स्थल के संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराया गया हैं. जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा रोड़ कटिंग हेतु दी गई अनुमति में मानकों के अनुपालन में सख्त रूख अपनाया हुआ है. विभिन्न क्षेत्रों विद्युत लाईन भूमिगत को दी गई रोड़ कटिंग एवं रेस्टोरेशन व मानकों के अनुरूप सुरक्षा इंतजाम जाचने हेतु डीएम द्वारा क्यूआरटी का गठन किया गया है। टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मानकों एवं शर्तों का परिपालन नही किया जा रहा है, जिस पर सख्त एक्शन लेते हुए डीएम ने विभिन्न थाना अन्तर्गत यूपीसीएल, एडीबी और कार्य कर रही अनुबन्धित फर्मों पर मुकदमें दर्ज कराए हैं.क्योंकि ऐसा देखा गया कि कार्यों को मानकों के अनुरूप करने और कार्यों के दौरान जनमानस की सुविधा व सुरक्षा हेतु पूर्ण इंतजाम के लिए चेताने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही थी,जिस पर सख्त एक्शन लेते हुए तीन सम्बन्धित थाना राजपुर रोड़, पटेलनगर, नेहरू कालोनी में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है..
क्यूआरटी जांच रिपोर्ट के अनुसार सड़कों पर निर्माण कार्यों हेतु रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक थी अनुमति हैं. लेकिन दिन में ही निर्माण कार्य किया जा रहा था.वही खुदाई की अनुमति 100-100 मी0, हैं, जबकि मौके पर 300-400 मीटर खुदाई हो रही हैं, कार्य स्थल पर बेरिकेटिंग एंव अन्य सुरक्षा इंतजाम भी नही हैं.वही सड़क रेस्टोरेशन कार्य भी मानक एवं शर्तों के अनुरूप नही होने से जनमानस को असुविधा के साथ ही जानमाल और व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा बना हुआ था.क्यूआरटी टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने पर पाया गया कि यू०पी०सी०एल० (ए०डी०बी०) के ठेकेदार द्वारा अनुमति में लगायी गई शर्तों का लगातार उल्लंघन करते हुए विद्युत लाईन बिछाने हेतु मार्ग पर कटिंग का कार्य किया जा रहा है.ऐसे में यू०पी०सी०एल (ए०डी०बी०) द्वारा देहरादून शहर की विद्युत उपरगामी लाईनों को अन्डर ग्राउण्ड करने हेतु मार्ग कटिंग कर अपना केबिल लाईन डालने का कार्य किया जा रहा है,जिसके लिए कार्यदायी संस्था को देहरादून मसूरी मार्ग कि0मी0 1व 2 (निरंजनपुर मंडी चौक से भूसा स्टोर तक) सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी.
वही राजपुर रोड पर उपरगामी लाईनों को भूमिगत करने हेतु मार्ग कटिंग कर केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है.लेकिन बार-बार अवगत कराये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा शर्तों का उल्लंघन कर अव्यवस्थित तरीके से कार्य किया जा रहा है. शर्तों के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक कार्य किया जाना था पर इनके द्वारा दिन में भी कार्य किया जा रहा है.
यू०पी०सी०एल० (ए०डी०बी०) द्वारा देहरादून शहर की विद्युत उपरगामी लाईनों को अन्डर ग्राउंड करने हेतु मार्ग कटिंग कर अपना केबिल लाईन डालने का कार्य किया जा रहा है। जिस हेतु इन्हें देहरादून धर्मपुर-रिस्पना मार्ग एवं माता मन्दिर मार्ग किमी 1 और 2 (पेट्रोल पम्प से रेलवे फाटक के मध्य तक) सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी..