जिला बदर: आदतन अपराधी को दून पुलिस ने दिखाया जिले से बाहर का रास्ता..गुण्डा एक्ट के तहत एक निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की सख़्त चेतावनी..

अभियुक्त पर आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुक़दमें दर्ज..

देहरादून: लंबे समय से देहरादून जनपद में चोरी सहित गंभीर आपरधिक घटनाओं में लिप्त एक आदतन अपराधी को देहरादून पुलिस ने जिला बदर किया.इतना ही नहीं गुण्डा एक्ट के तहत अभियुक्त अनुज को अगले 06 माह तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की स्पष्ट चेतावनी भी दी गई हैं.

पुलिस के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 31 मार्च 2025 को अभियुक्त अनुज को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया.साथ ही 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने एवं नियमों का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही किये जाने की स्पष्ट हिदायत दी गयी. वही उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया.जानकारी अनुसार एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अपराधियों क्रियाकलापों में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है. इसी निर्देशों के क्रम में थाना नेहरूकॉलोनी पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत 01 अभियुक्त अनुज को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया.

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   नेहरू कॉलोनी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त अनुज पुत्र गोपाल जो आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं के कई मुक़दमें दर्ज हैं. अभियुक्त अनुज को जिला बदर करने के लिए उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी. उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये.

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 जिला बदर अभियुक्त :-

अनुज पुत्र गोपाल निवासी शीतला विहार अजबपुर, थाना नेहरु कालोनी, देहरादून, उम्र- 30 वर्ष..

 आपराधिक इतिहास :-

1-  मु0अ0सँ0- 259/22, धारा 380/411 भादवि 

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2-  मु0अ0सँ0- 178/21 धारा 380/411 भादवि

3-  मु0अ0सँ0- 371/19 धारा 380/411 भादवि

4-  मु0अ0सँ0- 244/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

5-  मु0अ0सँ0- 346/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

6-  मु0अ0सँ0- 172/23 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

7-  मु0अ0सँ0- 125/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम..

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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