पुलिस जवान पर जानलेवा हमले मामलें में फ़रार तीन आरोपियों को मिली जमानत.. धारा 307 में है मुकदमा दर्ज..

थाना कैंट क्षेत्र में पुलिस जवान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा मामले में फरार तीन आरोपियों को कोर्ट से अंतरिम जमानत (Anticipatory Bail) मिल गई है.इससे पहले कि फरार तीनों अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार कर पाती..उससे पहले ही देहरादून जिला सेशन कोर्ट से बचाव पक्ष अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त वसीम उर्फ गादड़,अर्सलान और सोहेल पुत्र शमशाद को अंतरिम जमानत मिल गई हैं.तीनों अभियुक्तों पर धारा 307,333, 34 और 353 में मुकदमा दर्ज हैं.हालांकि ट्रैक्टर चलाने वाला मुख्य आरोपी शमीम को पुलिस सोमवार गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी हैं. अब इस मामले में अगली तारीख 9 मार्च मुकर्रर की गई है.

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जानकारी के अनुसार बचाव पक्ष के अधिवक्ता के. पी. सिंह ने कोर्ट में इस बात की दलील दी कि पुलिस ने अपनी FIR में सिपाही पर ट्रैक्टर चढा जानलेवा हमला करने के आरोप में धारा 307 लगाई है.जबकि इस केस में ट्रैक्टर चलाने वाला शमीम पहले ही गिरफ्तार होकर जेल में बंद है.ऐसे में बाकी तीन आरोपियों पर कैसे 307 लगाई जा सकती है.क्योंकि ट्रैक्टर तो एक ही आदमी चला सकता हैं चार व्यक्ति नहीं. लिहाजा तीन अभियुक्तों को अंतरिम जमानत दी जाए.

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बता दें कि आरोप मुताबिक बीते रविवार थाना कैंट क्षेत्र के नून नदी से अवैध खनन सामग्री चोरी कर ट्रैक्टर से शमीम और उसके तीन भाई वसीम उर्फ गादड़,अर्सलान और सोहेल सड़क से निकल रहे थे. तभी कैंट तैनात पुलिस जवान मनोज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया.लेकिन आरोप है वाहन रोकने के बजाए अभियुक्तों ने ट्रैक्टर मनोज के ऊपर चढा दिया. इस घटना से मनोज गंभीर रूप से जख्मी हो गया.फ़िलहाल उसका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में  अस्पताल में चल रहा है. इस घटना के बाद नामजद चार आरोपियों पर जानलेवा हमला आरोप धारा 307 के अलावा 333,34 और 353 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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