मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त आदतन अपराधी वहीद को गुण्डा एक्ट के तहत दून पुलिस ने किया 06 माह के लिए जिला बदर..
देहरादून: आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत SSP देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों/ मादक/ अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.इसी क्रम में थाना सहसपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त वहीद पुत्र मोहम्मद हसन निवासी रामपुर (सहसपुर) देहरादून,जो कि आदतन अपराधी है उसको 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध मादक पदार्थो की बिक्री एवं तस्करी सहित अन्य कई मुक़दमें पंजीकृत है.अभियुक्त के अपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में धारा 3(1)गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की गयी थी.उसी क्रम जिलाधिकारी देहरादून द्वारा अभियुक्त वहीद को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने के आदेश निर्गत किये गए.इसी आदेश के अनुपालन में शनिवार 06 अप्रैल 2024 को अभियुक्त वहीद को कुल्हाल चेक पोस्ट पर जनपद की सीमा के बाहर कर पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में छोड़ा गया.वही अभियुक्त को हिदायत दी गयी कि 06 माह की अवधि तक यदि अभियुक्त द्वारा जिले में प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी.इस कार्रवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया.
जिलाबदर अभियुक्त –
वहीद पुत्र मोहम्मद हसन निवासी रामपुर थाना सहसपुर, जनपद देहरादून, उम्र 27 वर्ष ..