फर्जी रजिस्ट्री घोटाला:आरोपी एडवोकेट देवराज की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से भी खारिज़..

देहरादून: बहुचर्चित फर्जी रजिस्ट्री घोटालें में तीसरे गिरोह के मुख्य अभियुक्त एडवोकेट देवराज तिवारी की जमानत अब जिला सेशन कोर्ट से भी खारिज हो गई है..ऐसे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि अब वह अपने मुवक्किल के लिए हाईकोर्ट में जमानत की अपील करेंगे..बता दें की से पहले सीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज हुई थी,और अब देहरादून जिला सेशन कोर्ट ने जमानत की याचिका नामंजूर कर दी है..

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इटली में बेटी की शादी के लिए मांगी गई थी जमानत..

बचाव पक्ष की अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक उन्होंने जिला कोर्ट के समक्ष अपने मुवक्किल देवराज तिवारी की 65 वर्ष की उम्र का हवाला देते हुए अपील की थी कि उनकी छोटी बेटी की शादी इटली में 1 नवंबर 2023 को आयोजित है…ऐसे में एक पिता को अपनी बेटी के कन्यादान के लिए इटली जाना है. ऐसी परिस्थिति    जमानत प्रदान की जाए.. लेकिन कोर्ट द्वारा केस में तकनीकी कारणों से इस दलील को दरकिनार कर जमानत को नामंजूर किया हैं…

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बता दें कि,देहरादून के थाना क्लेमेंटटाउन और माजरा स्थित रक्षा मंत्रालय की 55 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रॉपर्टी हड़पनें के मामलें में मुख्य अभियुक्त हुमायूं परवेज़ और उसके सहयोगी एडवोकेट देवराज तिवारी न्यायिक हिरासत में सुद्धोवाला की जेल में बंद हैं. आरोप हैं कि मुख्य अभियुक्त हुमायूं परवेज़ की तरह ही एडवोकेट देवराज तिवारी ने भी 1958 की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर रक्षा मंत्रालय की जमीन अपने पिता के नाम करा भूमि हड़पनें की साजिश की.हालांकि ऐसा नहीं हो सका.और वर्तमान समय में यह जमीन रक्षा मंत्रालय के अधीन ही है..

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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