चार धाम यात्रा पर आने की इच्छा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर हैनैनीताल हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सीमित संख्या पर लगी रोक हटा दी गई है अब उत्तराखंड चार धाम की यात्रा पर आ रहे यात्रियों के लिए सीमित संख्या की बाध्यता तय की गई थी जिसे चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था ऐसे में उत्तराखंड राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तय सीमित संख्या को बढ़ाने की मांग की थी।
जिसके बाद मंगलवार को नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों की तय सीमित संख्या को समाप्त कर दिया है। ऐसे में सभी यात्री चारधाम की यात्रा पर दर्शन करने आ सकेंगे ।साथ ही कोविड़ गाइडलाइन का पालन भी करना जरूरी है