बड़ी ख़बर: पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक !…

आरक्षण की स्थिति साफ न होने पर लगी रोक !

नैनीताल/देहरादून: उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव में आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है.. सरकार की ओर से आरक्षण पर स्थिति साफ न होने पर हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई है !..

जानकारी के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि,सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई.साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया .जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस विषय में दिशा निर्देश दिए हैं..
कोर्ट जाने वाले याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है.इस कारण वह पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं.

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वही दूसरी ओर इस मामलें में सरकार की तरफ़ से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं.जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने खण्डपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है. जबकि एकलपीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है,उसी को चुनौती दी गई हैं..

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बहराल हाईकोर्ट ने इस मामलें पर सरकार से जबाव मांगा है..ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार के पाले में आयी आरक्षण की गेंद किस तरह स्थिति साफ कर आगे बढ़ती हैं !..

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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