उत्तराखंड में अपराधिक माफियाओं के साथ-साथ अब गौ तस्करों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाने की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.. इस मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने राज्य के सभी 13 जनपद पुलिस जनपद प्रभारियों को आदेश पारित करते हुए गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से सम्बन्धित अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है..
एक्ट में संपत्ति ज़ब्त का भी प्रावधान
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के मुताबिक प्रदेश में गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वालों के विरूद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी.. बता दें कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) अंतर्गत प्रदेश में अपराधिक माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई यूपी तर्ज में प्रचलित है. ऐसे में अब गौ तस्करों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद 14 (1) की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है..