10 साल की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म आरोपी को धारा 376 के तहत पर्याप्त साक्ष्य- सबूतों के आधार पर दोषी करार कर देहरादून पोक्सो कोर्ट ने 12 साल की कठोर सजा सुनाई है. इतना ही नहीं पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने अभियुक्त सलीम पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.जुर्माने धनराशि से 40 हजार पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाएंगे. वही जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्त सलीम को 3 माह की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी.वही इस केस में दोषी अभियुक्त सलीम को धारा 506 (जान से मारने की धमकी) मामलें में 2 साल की अलग से सजा सुनाई गई है..
घर पर अकेला पाकर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना कारित.
देहरादून पोस्को कोर्ट शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला 22 फरवरी 2019 का है. थाना सहसपुर के अंतर्गत छरबा इलाके में जब 22 फरवरी के दिन 10 साल की बालिका स्कूल से आकर घर अकेली थी.तभी इसका फायदा उठाकर सलीम नाम का आरोपी घर में घुसा और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया.अभियुक्त ने बच्ची का मुंह बंद कर करंट लगा जान से मारने की धमकी देकर उसका जबरन बलात्कार किया.इस घटना के वक्त बच्ची के माता-पिता सेलाकुई फैक्ट्री में ड्यूटी पर गए हुए थे. शासकीय अधिवक्ता जय ठाकुर के मुताबिक इस घटना के बाद 2 दिन तक बच्ची बदहवास हालत में घर पर गुमसुम पड़ी रहीं. घटना के 2 दिन बाद 24 फरवरी 2022 को किसी तरह माता पिता ने डॉक्टरी इलाज के उपरांत बच्ची से जब उसकी हालत के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि 2 दिन पहले सलीम नाम के युवक ने उसके साथ घर का दरवाजा बंद कर बलात्कार किया बच्ची ने यह भी बताया कि इससे पहले भी वह ऐसी हरकत कर चुका है घटना की सारी जानकारी सामने आते ही पीड़ित माता-पिता ने सलीम के खिलाफ थाना सहसपुर में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्ची के 164 के बयान मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर अभियुक्त सलीम को गिरफ्तार किया.