पुलिस जवान पर जानलेवा हमले मामलें में आरोपियों की जमानत ख़ारिज,अब हो सकेंगी गिरफ्तारी..

देहरादून: थाना कैंट में तैनात पुलिस जवान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जानलेवा हमले मामले में गिरफ्तारी बचे हुए तीन अभियुक्तों की जमानत कोर्ट ने  खारिज कर दी है.ऐसे में अब पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे अभियुक्त वसीम उर्फ़ गाघड असेलान और सोहेल नाम के तीनों आरोपित भाइयों की गिरफ्तारी किसी भी वक्त पुलिस कर सकती हैं.हालांकि इससे पहले अरेस्टिंग से बचने के लिए तीनों अभियुक्तों ने देहरादून कोर्ट में अंतरिम  जमानत याचिका लगाई थी जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक सप्ताह के लिए स्वीकार किया गया था.लेकिन अब यह अंतरिम जमानत समाप्त हो चुकी है.ऐसे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता के.पी.सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट की याचिका लगाई गई थी जिसे  न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायधीश देहरादून (ADJ4th)ने खारिज कर दिया है.बता दें कि इस जानलेवा हमले मामले में तीनों अभियुक्तों के चौथे भाई शमीम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता के मुताबिक उन्होंने अभियुक्तों की जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय में दलील दी कि आरोपित लोग जमानत मिलने पर साक्ष्य-सबूतों छेड़छाड़ कर सकते हैं. वही अभियुक्तों के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में अग्रिम जमानत पत्र निरस्त योग्य हैं..

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खनन के ट्रैक्टर से जख़्मी जवान अस्पताल में उपचाराधीन ..

 पुलिस के अनुसार 26 फरवरी 2023 को थाना कैंट में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने जब इलाके की नून नदी से अवैध खनन सामग्री चोरी कर ट्रैक्टर को सुबह 6 बजे रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो,आरोप है कि ट्रैक्टर सवार लोगों ने गाड़ी रोकने के बजाए मनोज के ऊपर ही ट्रैक्टर चढाते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.हालांकि ग़नीमत रहा कि समय रहते स्थानीय लोगों की मदद से मनोज को समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका गंभीर चोटों का इलाज़ चल रहा हैं.इधर मामलें की गंभीरता को देखते हुए अवैध खनन का टैक्टर चलाने वाले शमीम सहित उसके तीन भाई- वसीम उर्फ़ गाघड असेलान और सोहेल पर जानलेवा हमलें आरोप में धारा 307, 333,34 और 353 आईपीसी के तहत थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही ट्रैक्टर चलाने वाले शमीम को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.लेकिन अंतरिम बेल प्रक्रिया के तहत वसीम उर्फ़ गाघड असेलान और सोहेल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी.लेकिन अब तीनों आरोपियों की कोर्ट से अग्रिम जमानत ख़ारिज हो गई हैं.ऐसे में पुलिस किसी भी वक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकती हैं. उधर खनन के ट्रैक्टर से बुरी तरह जख्मी हुए मनोज कुमार का इलाज अस्पताल में चल रहा है. हालांकि अच्छी बात यह हैं कि वह अब खतरे से बाहर है.लेकिन स्वास्थ्य से उभरने उसे अभी काफी समय लग सकता हैं.

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खबर सनसनी डेस्क

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