सख़्ती: बिल्डर साहनी आत्महत्या मामलें में आरोपित गुप्ता बंधु पर फिर कसा दून पुलिस का शिकंजा… केस इन्वेस्टिगेशन में 306 के अतिरिक्त दो नई धाराएं बढ़ाई गई.

अभी कई लोगों से पूछताछ बाकी: SSP दून

देहरादून– बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा आदित्य मामले में आरोपित बनाए गए गुप्ता बंधुओ पर दून पुलिस का कानूनी शिकंजा लगातार कसता रहा हैं. ताजा अपडेट के अनुसार इस केस में पुलिस ने गुप्ता बंधु के खिलाफ 306 के अतिरिक्त दो धाराएं 385 और 420 बढ़ा दी हैं..बढ़ाई गई दो धाराएं मृतक साहनी द्वारा पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रचलित इन्वेस्टिगेशन के तहत बढ़ाई गई है..एसपी सिटी द्वारा की गई जांच के दौरान सम्बंधित लोगों से पूछताछ और बयानों के साथ एकत्र सबूतों के उपरांत नई धाराएं बढ़ाई गई है.

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बाईट-अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून

साक्ष्यों के आधार धाराएं बढ़ाई गई हैं: SSP दून

वही इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि मृतक द्वारा पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर एसपी सिटी को जांच सौंप गई थी,जिसमें सभी लोगों के बयान और साक्ष्य सामने आने के बाद अब विवेचना रिपोर्ट में धारा 385 और 420 की बढ़ोतरी की गई है.इतना ही नहीं जांच-पड़ताल में मृतक और आरोपित लोगों के बीच हुई पार्टनरशिप व लेनदेन ट्रांजैक्शन के अलावा सयुक्त व्यापार एग्रीमेंट में शामिल सभी लोगों के बयानों के आधार पर साक्ष्य एकत्र कर धारा 306 के अतिरिक्त 385 और 420 IPC की धारा बढाकर विवेचना रिपोर्ट में सम्मलित करने के आदेश दिए गये हैं.

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अभी कई अन्य लोगों से भी हो सकती हैं पूछताछ..

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभी इस केस में प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुई है.लेकिन पूरे मामलें में अभी और कई अन्य लोगों से पूछताछ का दायरा बढ़ाया जाएगा..ताकि पूरे प्रकरण की तह तक जाकर निष्पक्ष और पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुँचाया जा सके.

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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