
देहरादून: वर्ष 2017 में रायपुर क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के मामलें में आरोपी महिला-पुरूष को देहरादून की निचली अदालत द्वारा दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं..इतना ही नहीं ए.डी. जे. प्रथम देहरादून की अदालत द्वारा दोषी ठहराये गए अभियुक्तगण- दीपिका राणा और योगेश अरोड़ा पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया हैं. जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर महिला-पुरुष को एक-एक साल की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी..वही इसके अतिरिक्त दोनों दोषी दीपिका राणा और योगेश अरोड़ा को मृतक के परिजनों को मुआवजा स्वरूप एक लाख रुपये अगले 06 माह के अंदर अदा करने का भी आदेश दिया गया हैं..मुआवजे की धनराशि अदा न करने पर जिला कलेक्ट्रेट दोषियों की संपत्ति कुर्क कर धनराशि रिकवरी वसूल कराने के आदेश हैं.
हत्याकांड को छुपाने के लिए मृत शरीरों को कार में डालकर आग लगा दी गई थी..
बता दें कि हत्याकांड का यह मामला 04 मार्च 2017 का है, जब रायपुर क्षेत्र में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पहले घर में सोते हुए पति और ससुर की निर्मम हत्या की. और फिर घटना को छुपाने के लिए दोनों आरोपियों ने मृत शरीर को सेंट्रो कार में डालकर हरिद्वार रोड़ कुआंवाला/हर्रावाला के जंगल में ले जाकर कार में आग लगा दी..ताकि घटना एक एक्सीडेंट लगे.. घटना को अंजाम देने वाली दीपिका राणा अपने मृतक पति परिवार के साथ रायपुर में रहती थी. जबकि उसका प्रेमी योगेश अरोड़ा देहरादून के गोविंदगढ़ निवासी हैं.. शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार वर्ष 2017 में हुए इस हत्याकांड का पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि पत्नी दीपिका राणा और उसके प्रेमी योगेश अरोड़ा ने ही मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया.और मृतकों के शव को ठिकाने लगाने के दौरान उनके हाथ भी आग में जले पाए गए.. कोर्ट पेशी के दौरान आरोपियों के जले हाथ भी सबूत के तौर पर देखे गए..

