
देहरादून: एनडीपीएस की विशेष अदालत द्वारा तमाम साक्ष्य व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए हिमाचल निवासी एक चरस तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. इतना ही नहीं अभियुक्त प्रकाश चंद पर ₹100000 (एक लाख) का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर दोषी ठहराये गए हिमाचल शिमला निवासी अभियुक्त प्रकाश चंद को 02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है..
जानकारी के अनुसार उपरोक्त अपराध में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा एवं न्यायालय में कार्यरत कोर्ट मोहरिर हेड कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह द्वारा साक्षियों को परीक्षित करने में अथक प्रयास करते हुए अभियुक्त को अपराध का उचित दंड दिलाने में न्यायालय में सघन पैरवी की गई..
एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि मामला 11 फरवरी 2013 का है, जब देहरादून पुलिस ने आईएसबीटी क्षेत्र में सघन चेकिंग के दौरान नशा तस्कर प्रकाश चंद को 2 किलो 140 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था.. नशा तस्कर प्रकाश चंद के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में दुगनी अवैध चरस बरामद की गई. लिहाजा कोर्ट में चले कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम साक्ष्य व सबूतों के आधार पर अभियुक्त प्रकाश चंद्र पुत्र मेहर सिंह,निवासी उपमहाल टिक्करी,थाना नेरवा,जिला शिमला (हिमाचल) को एनडीपीएस की धारा 20 (C) के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए देहरादून NDPS विशेष अदालत ने गुरुवार 26 जून 2025 को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है..साथ 01 लाख का जुर्माना भी लगाया है.