सज़ा:SSP देहरादून द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ ज़ारी अभियान का सुखद परिणाम..ख़ानदानी नशा तस्कर एवं गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीटर को न्यायालय से 10 साल कठोर कारावास की सज़ा…

अभियुक्त नसीम के नशा तस्करी गैंग में परिवार के सभी लोग शामिल:पुलिस

न्यायालय के समक्ष दून पुलिस द्वारा की गई कुशल पैरवी का निकला नतीजा.. 

देहरादून: एसएसपी देहरादून द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ जारी अभियान में एक सुखद परिणाम गुरुवार (05 जून 2025) को न्यायालय द्वारा दिये गए एक फैसले के रूप में सामने आया है. दून पुलिस द्वारा न्यायालय में मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप पछवादून के सहसपुर इलाके में रहने वाले एक खानदानी नशा तस्कर एवं गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त नसीम पुत्र शब्बीर को एनडीपीएस कोर्ट द्वारा दोषी करार देते हुए गुरुवार 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इतना ही नहीं अभियुक्त पर न्यायालय ने ₹01 लाख का अर्थदंड भी लगाया है..पुलिस के अनुसार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है.जिसके विरुद्ध थाना सहसपुर में गौकशी, एन0डी0पी0एस0 एक्ट सहित गुण्डा अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्जनों मुक़दमें दर्ज हैं..इतना ही नहीं पुलिस के मुताबिक अभियुक्त के परिजन भी नशा तस्करी में शामिल हैं. अभियुक्त की पत्नी सहराज एवं पत्नी की बहन मेहराज व अन्य परिजनों पर भी गैंगस्टर सहित एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुक़दमें दर्ज..मेहराज भी सहसपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर हैं.

यह भी पढ़ें 👉  बॉबी पंवार की बड़ी मुश्किलें !.. हिंसक आंदोलन करना और लोगों को उकसाने आरोप में शामिल होना पड़ सकता है भारी !..अब तक 08 मुक़दमें दर्ज हैं बॉबी पवार के विरुद्ध: पुलिस...सशर्त जमानत का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी जवाब-तलब...

एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि 10 साल की कठोर सज़ा पाने वाले अभियुक्त नसीम पुत्र शब्बीर के गिरोह में उसके परिवार के सभी सदस्य नशा तस्करी करने में शामिल हैं.ऐसे में दून पुलिस उन सभी लोगों पर भी शिकंजा कसने में जुटी हैं. .गैंग के सदस्यों के केसों में मजबूर पैरवी के साथ-साथ,संपति जब्तीकरण सहित पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत भी पुलिस की कार्रवाई प्रचलित हैं..

थाना सहसपुर पुलिस के अनुसार एसएसपी देहरादून द्वारा नशा तस्करी में प्रभावी रोकथाम एव अवैध रूप से नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के लिए सभी अधीनस्थों को सख्त निर्देश दिये गये हैं.इतना ही नहीं ऐसे अभियुक्तों के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करने और नशा तस्करों द्वारा अर्जित सम्पत्ति के चिन्हिकरण कर उसके जब्तीकरण हेतु भी प्रभावी कार्यवाही के निर्देश हैं. इसके अतिरिक्त नशा तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने के लिये उनके विरूद्व न्यायालय के समक्ष कुशल पैरवी किये जाने कड़े निर्देश पारित है..इसी क्रम में थाना सहसपुर क्षेत्र खुशहालपुर के गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीटर नशा तस्कर नसीम पुत्र शब्बीर, निवासी खुशहालपुर, सहसपुर देहरादून, जिसे पूर्व में देहरादून पुलिस द्वारा 01 किलो से अधिक चरस बरामद होने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. अभियुक्त के विरूद्व थाना सहसपुर देहरादून में मु0अ0स0 76/2015 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था. नशा तस्करी के शातिर आरोपी अभियुक्त नसीम पुत्र शब्बीर के विरूद्व न्यायालय के समक्ष लगातार कुशल पैरवी की गई.इसी का नतीजा रहा कि 05 जून 2025 को न्यायानय अपर जिला एंव सत्र/ स्पेशल जज एन0डी0पी0एस0 एक्ट, विकासनगर द्वारा अभियुक्त को 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड तथा 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया..पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त नसीम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना सहसपुर में गौकशी, एन0डी0पी0एस0 एक्ट व गुण्डा अधि0,गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्जनो अभियोग पंजीकृत है.इतना ही नहीं अभियुक्त की पत्नी सहराज तथा सहराज की बहन मेहराज भी नशा तस्करी में जेल जा चुकी है,जिन पर गैंगस्टर  सहित एन0डी0पी0एस0 एक्ट/गुण्डा एक्ट के तहत कई अभियोग पंजीकृत है..

यह भी पढ़ें 👉  हादसा: बुजुर्ग से टकराने के बाद। कार से हो गई मोटरसाइकिल सवार की जोरदार टक्कर। CCTV में कैद हुई एक्सीडेंट की लाइव तस्वीर...वीडियो देखें

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

सम्बंधित खबरें