
हरिद्वार के खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल गई है.हरिद्वार सत्र न्यायालय द्वारा चैंपियन को सशर्त जमानत देते हुए रिहा करने के मंगलवार को आदेश जारी किए गए हैं..
हरिद्वार सत्र न्यायालय इन शर्तों पर मिली जमानत..
1- अभियुक्त साक्ष्य व साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी भी साक्षी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क स्थापित करेगा.
2- अभियुक्त अभियोजन पक्ष को धमकाने / प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा.
3-अभियुक्त विचारण न्यायालय में नियत तिथियों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा.
4 -अभियुक्त ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा, जिससे सार्वजनिक शान्ति मंग होने की सम्भावना हो.
5- कोई अन्य शर्ते जो विचारण न्यायालय,दौरान विचारण लगाना उचित समझे, वह कानून की परिधि में ऐसा करने हेतु अनुमत रहेगा.
कोर्ट आदेशानुसार यदि अभियुक्त इन शर्ते का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता (बी.एन.एस.एस.) 2023 की धारा 483(3) के तहत उसकी जमानत तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी एवं अभियुक्त को दौराने विचारण पुनः न्यायिक अभिरक्षा में रखा जायेगा..