देहरादून: फर्जी रजिस्ट्री घोटालें प्रकरण में तीसरे गिरोह के आरोपी एडवोकेट देवराज तिवारी को आखिरकार नैनीताल हाईकोर्ट से 20 दिन की Short Term Bail (अल्पावधि जमानत) मिल गई है.. इससे पहले देहरादून के सीजीएम और जिला सेशन कोर्ट से आरोपी की जमानत खारिज हुई थी..लेकिन अब शर्तों के आधार पर एक-एक लाख के निजी मुचलके में एडवोकेट देवराज तिवारी को 20 दिन की अल्पावधि जमानत स्वीकार की गई है.. कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अभियुक्त देवराज तिवारी अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए इटली भी जा सकेंगे.. क्योंकि उन्होंने कोर्ट में बेटी के कन्यादान और शादी के समारोह कार्यक्रम का हवाला देते हुए ही जमानत की गुहार लगाई थी..
वही बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक कल 30 अक्टूबर को जमानत आदेशानुसार उनके मुवक्किल देवराज तिवारी देहरादून की सुद्धोवाला जेल से बाहर आएंगे..उसके बाद उनकी 20 दिन की जमानत का समय प्रारंभ होगा.वही समयवधि पूरे होने के बाद कोर्ट आदेशनुसार एडवोकेट देवराज तिवारी को न्यायिक हिरासत के लिए सरेंडर करना होगा..
स्पेशल बेंच में हुई जमानत की सुनवाई: बचाव पक्ष अधिवक्ता
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक उनके मुवक्किल एडवोकेट देवराज तिवारी की जिला न्यायालय देहरादून से जमानत खारिज हो जाने के पश्चात अपने अधिवक्ता के माध्यम से नैनीताल उच्च न्यायालय उत्तराखंड में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई. क्योंकि वर्तमान में दशहरे की छुट्टियों के कारण उच्च न्यायालय में अवकाश है,जिस कारण जमानत की अर्जी को स्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय के नियमों के तहत उच्च न्यायालय द्वारा देवराज तिवारी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए स्पेशल बेंच का गठन किया. इसमें उच्च न्यायालय में देवराज तिवारी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा हवाला देते हुए कहा गया है कि उनकी पुत्री का विवाह इटली में होना है,और इस कार्य के लिए समस्त कार्यक्रम पूर्व में ही नियत हो चुके है.ऐसे में एक पिता होने के नाते कन्यादान करना है और यदि उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई तो उन्हे बहुत ही अपमानित होना पड़ेगा ! इस कारण उच्च न्यायालय द्वारा अवकाश के बावजूद उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई की गई और देवराज तिवारी की जमानत अर्जी को जो कि न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी उसके साथ प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए आज रविवार (29 अक्टूबर 2023) को उनकी पुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए जो की नियमित जमानत प्रार्थना पत्र को लंबित रखते हुए अर्जेंसी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की गई.इसके उपरांत उक्त वैवाहिक कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए एडवोकेट देवराज तिवारी को 20 दिन की अल्प अवधि जमानत देने की अपील स्वीकार की गई.. वही उनकी नियमित जमानत याचिका के निस्तारण के लिए सरकार को 4 हफ्ते का समय प्रदान आपत्ति दाखिल करने के लिए दिया गया..