स्याही फेंकने प्रकरण में मुक़दमा दर्ज.. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी के आदेश: बचाव अधिवक्ता
देहरादून: नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा आत्महत्या मामले में आरोपित बनाए गए गुप्ता बंधुओ की जमानत एक बार फिर न्यायालय ने निरस्त कर दी हैं. इतना ही नहीं पुलिस द्वारा आरोपित अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता पर बढ़ाई गई धारा 385 420/120बी IPC में भी ACJM 3rd कोर्ट ने न्यायीक रिमांड को स्वीकृत किया हैं..यानी गुप्ता बंधुओ को फ़िलहाल जमानत में कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं..
धारा 385/420/120b IPC में न्यायिक रिमाण्ड हुआ स्वीकृत:पुलिस
देहरादून पुलिस के अनुसार आज 01 जून 2024 को थाना राजपुर में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या-119/ धारा 306, 385/420/120b IPC में अभियुक्तों के विरूद्व धारा 385/420/120b भा0द0वि में न्यायिक रिमाण्ड के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया.. न्यायालय एसीजेएम, तृतीय द्वारा सुनवाई के उपरान्त अभियुक्त अमित गुप्ता व अजय गुप्ता का धारा 385/420/120बी IPC में भी न्यायिक रिमाण्ड स्वीकृत किया गया. जबकि दूसरी तरफ दोनों अभियुक्तों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना को न्यायालय एसीजेएम तृतीय द्वारा सुनवाई के उपरान्त फिर से खारिज किया हैं..
स्याही फेंकने वाले अज्ञात पर मुकदमा दर्ज,वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी के आदेश..
वही दूसरी तरफ आज कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायालय के बाहर आरोपित गुप्ता बंधुओ पर स्याही फेंक नारेबाजी करने वाले अज्ञात के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिमांशु ध्यानी ने बताया कि उनके द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने दोनों मुवक्किलों की जान माल की सुरक्षा व कोर्ट के बाहर स्याही फेंकने और नारेबाज़ी के संबंध में शिकायती पत्र दिया गया.अधिवक्ता ध्यानी के अनुसार कोर्ट द्वारा इस विषय का संज्ञान लेते हुए जेल अधीक्षक कारागार देहरादून को आदेशित किया कि जब तक विशेष आदेश ना हो,तब तक दोंनो अभियुक्तों को रिमांड या अन्य विषय के लिए न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी सुनिश्चित की जाए.. इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभिमांशु ध्यानी ने बताया कि कोर्ट ने जेल प्रशासन को यह भी आदेशित किया कि दोनों अभियुक्तों की जेल में उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए..