देहरादून:थाना डालनवाला अंतर्गत नेहरू कॉलोनी स्थित एक मकान (घर) के एवज में कूटरचित ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार कर 35 लाख का ऋण देने वाले फाइनेंस कंपनी और एक राष्ट्रीय कृत बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों सहित बेटा और बहू पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार जिस मकान को बंधक बनाकर बैंक और फाइनेंस कंपनी ने आवेदकों को लोन दिया उस प्रॉपर्टी के एवज में तैयार किये गए पेपर्स में शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला के जाली हस्ताक्षर कर इस अपराध को कार्य किया गया.
पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए:SHO
डालनवाला इंस्पेक्टर राजेश शाह के अनुसार इस पूरे मामले में नेहरू कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता सीनियर सिटीजन मधुमालती गुप्ता पत्नी स्वर्गीय कृष्ण अवतार गुप्ता द्वारा पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था.बुजुर्ग महिला मधुमालती गुप्ता द्वारा दिए गए तहरीर के आधार उनके पुत्र विनीत कुमार गुप्ता,पुत्रवधू श्वेता गुप्ता के अलावा भूपेंद्र चौहान कर्मचारी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सहित राजपुर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अज्ञात अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कोतवाली धारा 420, 467, 468, 471, 120 B आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
शिकायतकर्ता मधुमालती गुप्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उनके जाली हस्ताक्षर बनाकर उनके पुत्र और पुत्रवधू द्वारा बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके घर के विक्रय पत्र को बैंक में बंधक बनाकर एक षड्यंत्र के तहत 35 लाख रुपये का लोन प्राप्त किया. पुलिस की प्रारंभिक जांच के उपरांत प्रथम दृष्टया में आरोप सही पाए जाने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.