White Collar Criminals पर SSP देहरादून का कसता शिकंजा..देश के कई राज्यों में भूमि धोखाधड़ी में सक्रिय बाबा अमरीक सिंह गिरोह के मास्टरमाइंड-अमजद अली सहित 03 अभियुक्तों को दून पुलिस ने यूपी-हरियाणा से दबोचा…

गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरोह के सभी अभियुक्तों पर कार्यवाही कर अवैध सम्पति जब्तिकरण जाएगी : SSP देहरादून..

गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में जमीनी धोखाधड़ी के डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज..

 गिरफ्तार अभियुक्त थाना राजपुर में 15 करोड़ की धोखाधड़ी में पंजीकृत मुकदमें में थे वांटेड..

गिरोह के सदस्यों द्वारा अलग-अलग राज्यों में अनगिनत लोगों से अरबों रुपये की धोखाधड़ी की जा चुकी हैं..

देहरादून पुलिस द्वारा पूर्व में इसी मुक़दमें में गिरोह के 01 सदस्य को किया गया था गिरफ्तार.

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पुलिस के हाथ लगे कई महत्वपूर्ण सुराग..

गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही है,गिरोह में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी अवैध सम्पति के जब्तिकरण की कार्रवाई की जाएगी : SSP देहरादून..

देहरादून: देश के कई राज्यों में लैंड माफिया के रूप में भूमि धोखाधड़ी के अनगिनत अपराध कारित करने में सक्रिय बाबा अमरीक सिंह गिरोह के मास्टरमाइंड अमजद अली सहित तीन और अपराधियों को दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार इसी गिरोह के मास्टरमाइंड अमजद अली व उसके अन्य साथियों द्वारा देहरादून के राजपुर क्षेत्र निवासी में एक प्रॉपर्टी डीलर से ज़मीन ख़रीद-फरोख्त का झांसा देकर 15 करोड रुपए की धोखाधड़ी की गई थी..

गिरोह के सभी सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण कार्रवाई की जाएगी

 देहरादून एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ में उनके गिरोह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसके आधार पर अलग-अलग राज्य में दबिश देकर धरपकड़ जारी है. अब तक गैंग के 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुके हैं. एसएसपी ने कहा कि गिरोह के सभी सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी अवैध संपत्ति जब्तिकरण कार्रवाई को भी आगामी दिनों सुनिश्चित किया जाएगा..

गिरफ्तार अभियुक्तो के नाम- 

1- अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी ग्राम कमेशपुर, पो0 छुटमलपुर, थाना फतेहपुर, सहारनपुर, उ0प्र0, उम्र 37 वर्ष.

2- शरद गर्ग पुत्र संजीव गर्ग निवासी अमर विहार कालोनी, थाना जगादरी, जनपद यमुना नगर, हरियाणा, उम्र  23 वर्ष .

3-साहिल पुत्र संजय कुमार निवासी अमर विहार कालोनी, थाना जगादरी, जनपद यमुना नगर, हरियाणा, उम्र  25 वर्ष. 

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 मैनुअल पुलिसिंग के जरिये धरपकड़ की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार उत्तर भारत में अरबों रुपये की जमीनी धोखाधड़ी में लिप्त बाबा अमरीक सिंह गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी देहरादून द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया.इसी क्रम में गठित टीमों को हरियाणा, यूपी पंजाब, हिमाचल प्रदेश व अन्य संभावित स्थानों पर धरपकड़ के लिए रवाना किया गया. लगातार  गिरफ्तारी की कार्रवाई में पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय गुप्ता उर्फ राम अग्रवाल, अमजद अली पुत्र यूनुस अली, संजीव कुमार उर्फ सुमित बंसल के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट प्राप्त किये गए.इसके बाद मैनुअल पुलिस के आधार पर 19जुलाई 2024 को केस में वांटेड अभियुक्त  अमजद अली को ग्राम तेलपुर थाना रामपुर में मुख्य हाईवे के पास बिना नम्बर वाली XUV 300 से गिरफ्तार किया गया.वही अभियुक्त शरद गर्ग व साहिल को बाद पूछताछ साक्ष्य संकलन कर गिरफ्तार किया गया.जबकि इससे पहले इस केस में राजपुर पुलिस द्वारा 14 जुलाई 2024 को 01 अभियुक्त मोहम्मद अदनान को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था..अभियुक्तो से पूछताछ में पुलिस टीम को अन्य अभियुक्तों के संबंध महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस की गैर प्रान्त में दबिश जारी है।

भूमि धोखाधड़ी में पुलिस ने बचने के लिए बाबा अमरीक सिंह गिरोह मनी ट्रांसफर के जरिए रुपए निकलता हैं. 

थाना राजपुर प्रभारी पी.डी.भट्ट के अनुसार 21 मार्च 2024 को वादी (शिकायत कर्ता) गोविन्द पुण्डीर द्वारा थाना राजपुर पर एक लिखित तहरीर दी कि वह प्रोपर्टी डीलिंग का काम करते है. अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी मकान नं0 99, कमलेश्पुर, छुटमलपुर देहरादून रोड़ हाल निवासी जोहड़ी गांव सिनौला राजपुर देहरादून जो कि पूर्व में जाखन में वेल्डिंग का कार्य करता था.अदनान नाम के एक व्यक्ति के साथ उनके बड़े भाई उपेन्द्र थापली से मिला और उसने बताया कि बुढ़ादल समिति नादेड,महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिए जमीन देख रहे है.पर क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी पहले बाबा को उपलब्ध करानी होगी,क्योंकि बाबा क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी चेक करते हैं और उसके बाद ही जमीन खरीदते हैं.  वादी द्वारा अमजद अली के कहे अनुसार तीन जमीनों के मिट्टी उन्हें उपलब्ध करा दी. अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में अमजद अली,अदनान के साथ दोबारा वादी के पास आया और कहा की जो मिट्टी उनके द्वारा दी गई थी,वह पास नहीं हुई है. इसके बाद 18 सितंबर 2023 को अमजद अली, राम अग्रवाल, सचिन गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उर्फ बड़ा काणा, सुमित बंसल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान आदि सभी लोग वादी के पास पुरकुल गाँव, देहरादून आये और कहा कि कुछ किसान कनराल हरियाणा में अपनी जमीन बेच रहे हैं,जिसकी मिट्टी बाबा ने पास कर दी है. वादी उक्त जमीन का बयाना कर लें,ताकि वे उसे आगे बाबा को बेच सकें. उक्त सभी लोगों ने कहा कि बाबा की संस्था में कार्य करने के कारण वे उक्त जमीन की सीधी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते उनके द्वारा वादी को अपने साथ साझेदार बनने तथा उक्त जमीन की खरीद फरोख्त में मोटा मुनाफा होने का लालच दिया,जिस पर वादी द्वारा उक्त लोगों पर विश्वास कर अलग-अलग समय पर उन्हें लगभग 15 करोड रुपये दे दिये.और जब वादी उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने करनाल हरियाणा पहुंचा तो भूमि के मालिक किरनपाल एवं उनके सहयोग सुखराम पाल ने उन्हें अपने भाई की तबियत खराब होने व उसके आईसीयू में भर्ती होने की बात बतायी.इसके पश्चात वादी की मुलाकात बाबा अमरीक सिंह से  उसके सहयोगीयो के माध्यम से हुई और उनके द्वारा बताया गया कि जब तक तीनों भाई साथ नही आयेंगे,तब तक रजिस्ट्री नहीं हो पायेगी.ऐसे में कुछ समय पश्चात जब वादी दूसरी बार रजिस्ट्री कराने के लिए हरियाणा जाने के लिये तैयार हुआ तो किरणपाल द्वारा उसे फोन करके बताया कि बाबा को पैसे के साथ इन्कम टैक्स व पुलिस ने पकड़ लिया है और बदले में 6 करोड़ रुपये मांग रहे हैं. ऐसे में 03 करोड़ रुपये स्वयं देने व तीन करोड की व्यवस्था वादी से करने को कहा गया. पैसों का इंतजाम न होने पर मामला इन्कम टैक्स में जाने व पूर्व में दिया गया पूरा पैसा ज़ब्त होने का डर दिखाया गया. ठगों पर विश्वास कर वादी द्वारा समय-समय पर उन्हें तीन करोड रुपये का और भुकतान किया.लेकिन इसके बावजूद अभियुक्तों द्वारा वादी को समय-समय पर रजिस्ट्री कराते समय बहाना बनाकर झासा दिया गया.इसी बीच जब वादी द्वारा अभियुक्तों के संबंध में और अधिक जानकारी की गयी,तो पता चला कि शरद गर्ग व साहिल के खातों के माध्यम से भेजे गये रुपये को मनीट्रास्फर वाली कम्पनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर रुपये प्राप्त कर संजय गुप्ता,संजीव गर्ग, रणवीर व अन्य गिरोह के सदस्यों को पहुंचाते थे.इसके साथ ही ये भी ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखण्ड आदि राज्यो में इसी प्रकार से कई ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया हैं. इसके बाद वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कार्रवाई प्रारम्भ की गयी..केस की विवेचना के दौरान पता चला कि धोखाधड़ी में लिप्त  सभी अभियुक्तों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है..गिरोह के  विरुद्ध देश के अलग अलग राज्यों में धोखाधड़ी के कई मुक़दमे पंजीकृत हैं..

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 गिरोह के खिलाफ दर्ज मुक़दमें :-

1-  मु0अ0सं0 76/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना राजपुर देहरादून

2- मु0अ0स0 35/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना बसंत विहार देहरादून 

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3- मु0अ0सं0 416/2023 धारा 379/420 थाना जगाधरी यमुनानगर हरियाणा

4- मु0अ0सं0 159/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/406/504/506 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0

5- मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/507 भादवि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0

6- मु0अ0सं0 396/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0

7- मु0अ0सं0 491/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर उ0प्र0

8- मु0अ0सं0 480/2023 धारा 420/406/342/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उ0प्र0

9- मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420/406/504/506/120बी भादवि0 थाना सरदना मेरठ उ0प्र0

10- मु0अ0सं0 592/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा

11- मु0अ0सं0 599/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा

12- मु0अ0सं0 165/2023 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना गंगौह सहारनपुर उ0प्र0

13- मु0अ0सं0 189/2023 धारा 452/506 भादवि0 थाना यमुनागर सिटी हरियाणा

14- मु0अ0सं0 673/2022 धारा 420/120बी/406 भादवि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार

15- मु0अ0स0 355/2022 धारा 420/120बी भादवि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0

16- मु0अ0सं0 176/2022 धारा 120बी/406/420 भादवि0 थाना पंजोखरा अम्बाला

17- मु0अ0सं0 407/2023 धारा 148/149/285/323/336/506 भादवि0 व 25 आर्म्स एक्ट थाना छप्पर यमुनानगर हरियाणा

18- मु0अ0सं0 160/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506/406 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0

खबर सनसनी डेस्क

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