शहर व देहात के बीचों-बीच चलने वाले वाहनों की गति सीमा हुई निर्धारित.
मानकों के अनुसार चलोगे तो सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक:पुलिस
पालन न करने पर MV एक्ट के तहत होगी कठोर कार्यवाही..
एसएसपी हरिद्वार ने 33 स्थानों पर किया MV एक्ट की धारा-183 की उपधारा 112 के तहत हाईवे पर स्पीड़ निर्धारण..
सभी आम जनमानस को करना चाहिए हरिद्वार में जारी गाइडलाइन का पालन : SSP हरिद्वार
हरिद्वार: मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-183 की उपधारा 112 मे उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय/निकायों के क्षेत्रों के मार्गों पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा जनहित में निर्धारित की गयी है.इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम करना है. एसएसपी अजय सिंह के निर्देशित क्रम में जनपद के देहात क्षेत्र में नगला इमरती चौक, पीरपुरा फ्लाई ओवर,अब्दुल कलाम चौक रुड़की एवं शहर क्षेत्र में शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ती के पास एवं सर्वानंद घाट पर गति सीमा बोर्ड़ लगाये गये हैं.इसके अतिरिक्त कुछ स्थान चिन्हित कर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड़ भी लगाये जा रहे हैं.
जारी नियम का पालन न करने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी के खिलाफ होगी MV Act में कठोर कार्रवाई
हरिद्वार के चिन्हित स्थानों पर स्पीड ब्रेक के सम्बन्ध में NHAI, परिवहन विभाग, PWD, राजस्व एवं अन्य विभागों द्वारा भी जनहित में अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. हरिद्वार पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वाहनों की निर्धारित की गई गति सीमा के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों का संचालन करें.और यातायात नियमों का पालन करें.जारी नियम पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
उक्त वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होंगे.
1-अग्निशमन वाहन
2-एम्बुलेंस
3-पुलिस वाहन
4-कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य व अर्ध्य सैन्य बल के वाहन
5-प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त वाहन.