
12 विक्रेताओं का कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन अधिनियम, 2003″) में किया गया चालान, हटायी गई सामग्री,
सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करने वाले 40 लोगों का किया कोटपा में चालान..वसूला गया 10,400/- रुपये का जुर्माना
शैक्षणिक संस्थानों के पास तम्बाकू, गुटखा सिगरेट , बीड़ी विक्रय करने वाले 12 विक्रेताओं का कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन अधिनियम, 2003″) में किया गया चालान, हटायी गई सामग्री,
देहरादून: “उत्तराखंड नशा मुक्त देवभूमि 2025” अभियान को साकार करने की दृष्टिगत राजधानी देहरादून पुलिस द्वारा युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है. हर तरह के अवैध नशे के साथ ही अब स्कूल,कॉलेजों और सभी तरह के शिक्षण संस्थानों के समीप बिक्री होने वाले बीडी,सिगरेट,गुटका व तंबाकू जैसे नशीले सामानों को बेचने वाले दुकानदारों पर भी दून पुलिस द्वारा शिकंजा कसना शुरू हो गया है..




एसएसपी देहरादून अजय सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।इसी क्रम में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत विधोली, पोधा, नंदा की चौकी, झाझरा , सुधोवाला , प्रेमनगर में चेकिंग अभियान चलाया गया.इस दौरान स्कूल-कॉलेजों के समीप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू आदि बेचने वाले 12 दुकानदारों के विरुद्ध कोटपा के अंतर्गत चालान किया गया दुकान से गुटका बीड़ी सिगरेट तंबाकू को हटाया गया.साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए 40 व्यक्तियों के विरुद्ध भी कोटपा के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई.चालान की जद में आये सभी दुकानदारों से 10,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया..दून पुलिस के अनुसार ये अभियान निरंतर जारी रहेगा..