
कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहींः जिलाधिकारी
एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर हुआ था विवाद
मामूली विवाद पर लहराया शस्त्र,भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की है प्रबल संभावना: DM
देहरादून: लाइसेंसी पिस्टल के दुरुपयोग मामलें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं,जहां पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा ऐसे पिस्टल लाइसेंसो को निरस्त किया जा रहा है. ताजा मामला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एटीएस कॉलोनी से सामने आया है.जहां दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद पर एटीएस कॉलोनी में शस्त्र लहराने का मामला सामने आया.घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए दून पुलिस रिपोर्ट के आधार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा आरोपी व्यक्ति का शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया गया है.इतना ही नहीं लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई हैं. जानकारी के अनुसार रायपुर एटीएस कालोनी में दीपावली के दिन आपसी विवाद में तैस में आकर शस्त्र लहराने का मामला डीएम तक पहुंचा तो डीएम शस्त्र जब्त कराते हुए लाईसेंस निलम्बित कर दिया है। और अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही तय है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है,ऐसा करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.उन्होंने कहा एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था.शस्त्र लाईसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस दिया गया था,उनका घोर उल्लंघन हुआ है.मामूली विवाद पर शस्त्र लहराने की घटना से भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की है प्रबल संभावना को देखते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई जरूरी हैं. अब दोनों पक्षों को डीएम ने तलब किया हैं.
शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की पुलिस रिपोर्ट इस कारण बनी..
जिलाप्रशासन के अनुसार इस मामलें की घटना पर एसएसपी देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि थाना प्रभारी रायपुर, देहरादून के माध्यम से उ०नि० चौकी प्रभारी मयूर विहार थाना रायपुर देहरादून ने अपनी आख्या 24.10.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि 19.10.2025 को थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत एटीएस कालोनी में दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया था.ऐसे में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान न्यायालय को प्रेषित किया गया है। उक्त घटना के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144 एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क जनपद देहरादून द्वारा मामूली विवाद के दौरान अपने लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया गया। मामूली विवाद के दौरान इस प्रकार लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करना उक्त शस्त्र लाईसेंस घारक पुनीत अग्रवाल का लापरवाही पूर्ण कृत्य है, जिस पर उनका शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस धारक का शस्त्र लाईसेंस निलिम्बत कर दिया गया है. एसएसपी देहरादून द्वारा प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत लाईसेंस धारक पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144एल एटीएस कालोनी का शस्त्र लाईसेंस संख्या-597/थाना रायपुर यूआईएन नं0-335601004165002023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने लाईसेंस निलम्बित करते हुए शस्त्र जब्त करवा दिया है। और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।









