बड़ी ख़बर: हाईकोर्ट से मिली सरकार को बड़ी राहत..पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी..

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तराखंड के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है.. तीन दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद कोर्ट ने पंचायत चुनाव में लगाई गई रोक को हटा दिया हैं.यानी की कोर्ट से अब राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई हैं…हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है.साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें कोई आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है..

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बता दें उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में शुक्रवार को भी हुई. तीसरे दिन 27 जून 2025 को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है,और चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है.साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है.कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमे आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है..

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कोर्ट याचिका कर्ताओं कर सवाल और सरकार का जवाब

शुक्रवार 27 जून 2025 को हुई सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गम्भीर सवाल उठाए गए .कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है.एक याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के 63 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं. मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर में कई सीटों के लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 243 व सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए आदेशों के खिलाफ बताया..
वही महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना एवं वर्तमान पंचायत चुनाव को प्रथम चरण माना जाना आवश्यक था..इसलिए ये सब किया गया..

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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