देहरादून: कांवड़ियों पर पत्थर फेंकने के गिरोह के मुखिया राशिद और उसके भाई जावेद को दून पुलिस ने किया जिला बदर..

सीएम धामी के कड़े निर्देशों पर पुलिस ने गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में पहले हो चुकी है कड़ी कारवाई..

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद आरोप अनुसार पछुवादून के गैंगस्टर व गुंडा एक्ट और भूमाफियां राशिद पहलवान और उसके भाई जावेद  को दून पुलिस ने आज रविवार जनपद जिलाबदर कर तड़ी पार कर दिया हैं..जिला बदर की इस कारवाई के पीछे मुख्य वजह ये भी बताई गई कि पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा निकलते समय थाना सहसपुर क्षेत्र में शिव भक्त कांवड़ियों पर पत्थर बरसाए गए थे और इस मामले में  राशिद और उसके समर्थकों को अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार किया गया था.लेकिन जमानत पर रिहा होने के दौरान राशिद के स्वागत में सहसपुर में आतिशबाजी की गई थी.जिस पर पुलिस ने फिर से उस पर मामला दर्ज किया था.आज एसएसपी अजय सिंह ने गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत अभियुक्त राशिद और जावेद को जिला बदर कर जनपद से 06 माह के लिए तड़ीपार कर दिया हैं..

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 पुलिस के अनुसार एसएसपी देहरादून द्वारा जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त 1- राशिद पहलवान पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान निवासी ग्राम शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 42 वर्ष, व जावेद पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान निवासी ग्राम शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 34 वर्ष जो कि आदतन अपराधी है,दोनों अभियुक्त दोनों सगे भाई हैं जिनके विरुद्ध धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, मारपीट, सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत है..उक्त के सम्बन्ध में धारा 3(1)गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की गयी थी.. जिला मजिस्ट्रेट देहरादून से प्राप्त आदेश /वाद संख्या 26/2023 बनाम जावेद व वाद संख्या 27/2023 बनाम राशिद पहलवान धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त गण उपरोक्तो को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश प्राप्त हुए..इसी क्रम में प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज रविवार 02 जून 2024 को अभियुक्त जावेद व राशिद पहलवान उपरोक्त को जनपद की सीमा दर्रारीट चेक पोस्ट से थाना मिर्जापुर क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया.इतना ही नहीं दोनों अभियुक्तों को हिदायत दी गयी कि 06 माह की अवधि तक यदि आप जिले में प्रवेश करते है तो आपके विरुद्ध गुण्डा एक्ट अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी. उक्त कार्रवाई के संबंध में सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त गण के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया.

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 जिलाबदर किये गए अभियुक्त –

1-राशिद पहलवान पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दू पहलवान निवासी शंकरपुर हुकूमत को थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 42 वर्ष ..

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2-जावेद पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ मिद्दु पहलवान निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 34 वर्ष..

 आपराधिक इतिहास

 राशिद पहलवान

(1)मु0अ0स0189/06 धारा 323/325 भादवि (2)मु0अ00स0 133/15 धारा 307/326/427/34 भादवि

 (3)मु0अ0स0 167/16 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि 

(4)मु0अ0स0 220/16 धारा 147/152/153/323/353/186 भादवि व 2/3 लोक संपति निवा0अधि0 

(5)मु0अ0स0 224/16 धारा 420/120बी भादवि 

(6)- मु0अ0स0 84/17 धारा 171 च/188 भादवि

( 7) मु0अ0स0149/17 धारा 365/147/323/506 भादवि 

(8)मु0अ0स0 184/23 धारा 147/148/153A/295/307/323/324/427/34/120बी भादवि 7 CLA ACT

( 9) मु0अ0स0 211/23 धारा 147/323/448/504/506 भादवि 

(10)मु0अ0स0 212/23 धारा 506 भादवि

 अपराधिक इतिहास 

 जावेद:-

1-मु0अ0स0 224/16 धारा 420/120बी भादवि, 

2-मु0अ0स0 17/17 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि, 

3-मु0अ0स0 28/19 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनन अधि0,

4-मु0अ0स0 108/20 धारा 188/269 भादवि , 

5-मु0अ0स0 211/23 धारा 147/323/448/504/506 भादवि, 

6-मु0अ0स0 184/23 धारा 147/148/153A/295/307/323/324/427/34/120बी भादवि 7 CLA ACT,

खबर सनसनी डेस्क

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