देहरादून: देहरादून की NDPS विशेष अदालत ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) निवासी एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए सोमवार 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इतना ही नहीं अभियुक्त कन्हैया उर्फ कान्ही विश्वास पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.जुर्माने की धनराशि न जमा करने पर दोषी अभियुक्त को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
NDPS अदालत के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक मामला 25 सितंबर 2014 का है. थाना डालनवाला के अंतर्गत आराघर के समीप समर-वैली स्कूल के चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को मोटरसाइकिल सवार कन्हैया उर्फ कान्ही विश्वास के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंध एल्प्राजोलम की 2076 नशीली गोलियां बरामद हुई.सब-इंस्पेक्टर विकास रावत ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लंबे समय से सक्रिय नशा तस्कर कन्हैया उर्फ कान्ही विश्वास के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पर्याप्त साक्ष के आधार पर मुकदमा दर्ज किया. शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक कोर्ट ट्रायल के दौरान अभियुक्त के खिलाफ कुल 06 गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई.जबकि बचाव पक्ष की तरह से एक गवाह पेश हुए. इसी क्रम में पिछले 09 वर्ष तक कानूनी प्रक्रिया चलने के उपरांत सोमवार 28 अगस्त 2023 को देहरादून विशेष न्यायाधीश चंद्रमणि राय (NDPS Act) की अदालत ने दोषी करार दिए गए नशा तस्कर कन्हैया उर्फ कान्ही विश्वास निवासी 24 परगना कोलकाता पश्चिम बंगाल को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही 01 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है. अर्थ दंड की धनराशि जमा न करने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी..