गंगा किनारे लूट का मामला !
हरिद्वार-देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानूनों के तहत उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में पहला मुकदमा लूट की नई धाराओं में दर्ज किया गया है..थाना ज्वालापुर में दर्ज हुए इस मुकदमे के अनुसार बीती रात 1:45 में रविदास घाट किनारे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति से मोबाइल और 1400 रुपये लूटने के बाद पीड़ित व्यक्ति को गंगा जी की ओर धक्का मारकर अपराधी फरार हो गए..घटना की शिकायत पर थाना ज्वालापुर थाने में सोमवार सुबह 10 बजकर 41 मिनट में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस)2023 के तहत धारा 309 (4) में लूट का मुकदमा दर्ज किया.बता दें कि इससे पहले इस तरह के लूट मामलें IPC की धारा 392 लगाई जाती थी..लेकिन नए कानून में धारा 309 (4)लगाई गई हैं..