फर्जी बी.ए.एम.एस. डिग्री प्रकरण में दून पुलिस की बडी कार्यवाही..
गैंग लीडर इमलाख व उसके सहयोगियों के विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के तहत मुक़दमा पंजीकृत
अभियुक्तों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से पैसे लेकर उन्हें बी.ए.एम.एस. की फर्जी डिग्रियां व भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की फर्जी प्रमाण पत्र कराये गये थे उपलब्ध..
अभियुक्त द्वारा कर्नाटका के कई मेडिकल कॉलेजों के नाम से फर्जी डिग्रियां की जाती थी तैयार..
देहरादून– आम जनता की स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर फ़र्जी BAMS डॉक्टर की फ़र्जी डिग्री देने मामलें में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर निवासी गैंग सरगना इमलाख(गैंग लीडर)और उसके इमरान के खिलाफ़ प्रभावी शिकंजा कसते हुये दून पुलिस ने अब दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है..ऐसे में अब गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों ही अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जल्द ही जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.. बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय इस फ़र्जी डॉक्टर डिग्री फर्जीवाड़े में देहरादून थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने में काफी समय तक लापरवाही बरती गई..लेकिन देहरादून जनपद की कमान संभालने ही हाल के दिनों में एसएसपी अजय सिंह द्वारा स्वयं मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं..वही इस मामले पर देहरादून एसएसपी अजय सिंह स्पष्ठ तौर पर कहा कि फिलहाल मुख्य आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा कसा किया है. लेकिन आगामी दिनों पर अन्य अभियुक्तों पर भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर के कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी..
पुलिस के अनुसार फर्जी बी.ए.एम.एस. डिग्री प्रकरण में थाना नेहरू कालोनी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 19/23, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त इमलाख(गैंग लीडर) व उसके सहयोगी इमरान के विरूद्व देहरादून पुलिस द्वारा बडी कार्यवाही )करते हुए दोनो अभियुक्तों के विरूद्व थाना नेहरू कालोनी में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गैंग लीडर इमलाख द्वारा अपने सहयोगी इमरान के साथ मिलकर कर्नाटका के अलग-अलग कॉलेजों के नाम से फर्जी बी.ए.एम.एस. की डिग्री तैयार कर भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर विभिन्न लोगो को उपलब्ध कराये गये थे। दोनो अभियुक्तों के विरूद्व मुजफ्फरनगर में धोखाधडी, हत्या का प्रयास सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसकी जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी.
*नाम/पता अभियुक्त :-
1- इमलाख पुत्र इलियास, निवासी ग्राम शेरपुर, कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश।
2- इमरान पुत्र इलियास, निवासी उपरोक्त।
*आपराधिक इतिहास-*
*1- अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास*
(1) मु0अ0सं0- 19/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम, थाना नेहरूकालोनी देहरादून।
(2) मु0अ0सं0- 195/21, धारा 188,307,332,353,147,148,149 भादवि तथा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
(3) मु0अ0सं0- 202/21, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
(4) मु0अ0सं0- 242/20, धारा 341,506 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
(5) मु0अ0सं0- 27/21, धारा 420,406,324,307 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
*2- अभियुक्त इमरान पुत्र इलियास-*
(1) मु0अ0सं0- 19/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम, थाना नेहरूकालोनी देहरादून।
(2) मु0अ0सं0- 195/21, धारा 188,307,332,353,147,148,149 भादवि तथा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर , उत्तरप्रदेश।
(3) मु0अ0सं0- 27/21, धारा 420,406,324,307 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश।