अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर रवाना करने के दिये निर्देश: SSP दून
जालसाजों पर डेढ़ अधिक मुकदमें दर्ज..
देहरादून: राजधानी देहरादून में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है.लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर भू माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है. ताजा मामला थाना राजपुर और बसंत विहार क्षेत्र से सामने आया है..यहां आश्रम और स्कूल बनाने के नाम पर ख़रीदारों को मुनाफे का लालच देकर जमीन खरीदवाने के एवज में उनसे करोडों रुपये धोखाधडी करने का मामला सामने आया हैं..आर्थिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के इस सक्रिय गैंग के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा इस गिरोह में शामिल 16 अभियुक्त के खिलाफ न सिर्फ़ मुकदमा दर्ज कराया हैं.बल्कि आरोपियों की धरपकड़ कार्रवाई लिए अलग-अलग टीमें लगाई गई है.. पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में मूल रूप हरियाणा के इस गिरोह के खिलाफ देहरादून सहित अन्य राज्यों में इसी तरह के डेढ़ दर्जन से अधिक ठगी के मुक़दमें दर्ज है..
पूरे योजनाबद्ध तरीके षड्यंत्र रच धोखाधड़ी का जाल..
थाना राजपुर पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता (वादी)गोविन्द सिंह पुण्डीर पुत्र स्व-रतन सिंह पुण्डीर ग्राम: रिखोली पो0 सिगली जनपद देहरादून द्वारा थाने में लिखित तहरीर देकर बताया गया कि वह जमीन खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं.बीते वर्ष अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी छुटमलपुर देहरादून हाल निवासी जोहडी गांव सिनोला राजपुर द्वारा उनसे बडे भाई से सम्पर्क कर बताया कि बुढादल समिति नादेड महाराष्ट्र के बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिये जमीन देख रहे हैं.ऐसे में उनसे जमीन क्रय करने से पूर्व उक्त जमीन की मिट्टी बाबा को उपलब्ध कराने व उसके उपरान्त ही जमीन खरीदने की बात बताई गयी.इसके बाद वादी के बडे भाई द्वारा उन्हें जमीन की मिट्टी उपलब्ध कराई गयी. कुछ समय पश्चात सितम्बर 2023 में अमजद अली, राम अग्रवाल, सचित गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उफ बडा काणा, सुमित बसंल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान द्वारा उनके बडे भाई के पास आकर उन्हें बताया कि जमीन की मिट्टी पास नहीं हो पाई है.लेकिन करनाल हरियाणा में कुछ किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं,जिसकी मिट्टी बाबा द्वारा पास कर दी गई है.ऐसे में संस्था से जुडा होने के कारण हम सीधे उक्त जमीन को नहीं खरीद सकते हैं,हमारी किसानों से बात हो चुकी है,आप उक्त जमीन को किसानों से अपने नाम पर 40 लाख रू प्रति किला के हिसाब से खरीद लो,जिसे हम बाद में 2 करोड 15 लाख रुपए प्रति किला के हिसाब से बाबा को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.बस इसी ठगी के झांसे में आकर वादी द्वारा उक्त जमीन को क्रय करने की एवज में किसानों से सम्पर्क कर चैक व नगदी के माध्यम से कुल 21 लाख रुपये का भुगतान किया गया. उसके पश्चात बाबा अमरीक सिंह व अन्य अभियुक्तों द्वारा देहरादून आकर 51 करोड 60 लाख रुपये का चेक वादी को दिखाकर बताया कि संस्था द्वारा जमीन के लिये धनराशि स्वीकृत कर दी है.अब उक्त सौदे की धनराशि वादी को तभी प्राप्त होगी जब वादी द्वारा धनराशि का 03 प्रतिशत संस्था में जमा किया जायेगा.ऐसे में वादी द्वारा अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर डेढ करोड रुपये उन लोगों को दिये गये. ..इसके बाद अभियुक्तों द्वारा नवम्बर 2023 में वादी को रजिस्ट्री के लिये करनाल बुलाया गया,यहां उनके द्वारा वादी को पैसों से भरा बैग व बैंक ड्राफ्ट दिखाते हुए बताया कि जमीन के मालिक की तबियत खराब होने के कारण अभी रजिस्ट्री सम्भव नहीं है.ऐसे में रजिस्ट्री के लिये वादी को बाद में दोबारा करनाल आना होगा. इस दौरान अभियुक्तों द्वारा बाबा अमरीक सिंह से वादी की मुलाकात कराई गई. रजिस्ट्री के लिये अभियुक्तों द्वारा वादी को पुन: दिसम्बर 2023 में करनाल बुलाया गया. इस बीच उनके द्वारा वादी से सम्पर्क कर बताया गया कि जमीन की खरीददारी के लिए जो पैसे बाबा द्वारा लाये जा रहे थे,वो इन्कम टैक्स द्वारा पकड लिये गये हैं.अब उक्त पैसों को छुडाने के एवज में उनके द्वारा 06 करोड रुपये की मांग की जा रही है.इसमें आधे पैसों का इंतजाम वादी से करने को कहा गया.और इन्कम टैक्स से पैसा न छूटने की परिस्थिती में सौदा रद्द होने व वादी द्वारा पूर्व में दिया गया पैसा भी डूबने का डर दिखाया गया.
ऐसे हालत में वादी द्वारा अपने मित्रों/रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर लगभग 03 करोड रुपये उन्हें दिये गये.इसके त्पश्चात अभियुक्तों द्वारा वादी को कुछ समय बाद रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर टालमटोल किया जाने लगा.ऐसे में जब वादी द्वारा करनाल जाकर उक्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पूर्व से ही बैंक में बन्धक हैं,और अभियुक्तों द्वारा उक्त भूमि के कूटरचित दस्तावेज दिखाकर अलग-अलग तारीखों में वादी से लगभग 07 करोड 32 लाख रुपये की धोखाधडी की गयी..वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में मु0अ0सं0: 76/24 धारा: 120 बी, 406, 420, 467, 468, 471 IPC बनाम अमरीक सिंह,अमजद अली व अन्य अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
थाना वसंत विहार क्षेत्र में भी इसी गैंग द्वारा यही तरीका अपनाकर करोड़ों की धोखाधड़ी
पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला कि अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में वादी सतीश कुमार सैनी पुत्र स्व- राम प्रसाद सैनी निवासी: शिवालिक पुरम जीएमएस रोड द्वारा इसी मोडसअपरेन्डी का अपराध अपनाकर धोखाधडी कर 03 करोड 59 लाख रू0 हडपने के सम्बन्ध में थाना बसन्त विहार पर मु0अ0सं0: 35/24 धारा: 120 बी, 420, 467, 468, 471, IPC के तहत अशोक कुमार, अमजद अली व अन्य पर मुक़दमा पंजीकृत कराया गया है..पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी पता चला कि उक्त सभी अभियुक्त एक संगठित गिरोह बनाकर इस प्रकार की धोखाधडी में लिप्त हैं,जिनके खिलाफ जनपद देहरादून के अलावा अन्य राज्यों में भी धोखाधड़ी के कई मुक़दमें पंजीकृत हैं.?
अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-
1- मु0अ0सं0 76/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना राजपुर देहरादून
2- मु0अ0स0 35/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना बसंत विहार देहरादून
3- मु0अ0सं0 416/2023 धारा 379/420 थाना जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
4- मु0अ0सं0 159/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/406/504/506 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0
5- मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/507 भादवि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0
6- मु0अ0सं0 396/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 कोतवाली देहात सहारनपुर, उ0प्र0
7- मु0अ0सं0 491/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर उ0प्र0
8- मु0अ0सं0 480/2023 धारा 420/406/342/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, उ0प्र0
9- मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420/406/504/506/120बी भादवि0 थाना सरधना मेरठ उ0प्र0
10- मु0अ0सं0 592/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
11- मु0अ0सं0 599/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
12- मु0अ0सं0 165/2023 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना गंगौह सहारनपुर उ0प्र0
13- मु0अ0सं0 189/2023 धारा 452/506 भादवि0 थाना यमुनागर सिटी हरियाणा
14- मु0अ0सं0 673/2022 धारा 420/120बी/406 भादवि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार
15- मु0अ0स0 355/2022 धारा 420/120बी भादवि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0
16- मु0अ0सं0 176/2022 धारा 120बी/406/420 भादवि0 थाना पंजोखरा, अम्बाला
17- मु0अ0सं0 407/2023 धारा 148/149/285/323/336/506 भादवि0 व 25 आर्मस एक्ट थाना छप्पर यमुनानगर हरियाणा
18- मु0अ0सं0 160/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506/406 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0