
गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोनों ही अभियुक्तों की जल्द ही अवैध अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाएगा SSP दून
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भू-माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है.आये दिन एक के बाद एक फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर अन्य किसी की भूमि खरीद-फरोख्त कर ठगी व धोखाधड़ी के मामलें सामने आ रहे हैं..हालांकि देहरादून पुलिस द्वारा ज्यादातर मामलों में क़ानूनी कार्रवाई कर ऐसे लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है..लेकिन जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद,फिर से ऐसे भू-माफियां अपनी ठगी की हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे हैं.ऐसा ही ताजा मामला थाना रायपुर के अंतर्गत डांडा नूरीवाला से सामने आया हैं,जहाँ एक वृद्ध महिला की खाली पड़ी एक जमीन के फर्जी “पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी” तैयार कर 02 गैंगस्टर भूमाफियाओं ने 06 अलग-अलग लोगों को ज़मीन बेच फर्जी रजिस्ट्री कर 01 करोड़ 65 लाख रुपए हड़प लिए.. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दून पुलिस ने दोनों ही आरोपित राजेश अग्रवाल और विजय कुमार (गैंगस्टर) भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है.

गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोनों ही अभियुक्तों की जल्द ही संपत्तियों को जब्त किया जाएगा SSP दून
एसएसपी देहरादून अजय सिंह के अनुसार गिरफ्तार किए दोनों ही गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध अलग-अलग थानों में भूमि धोखाधड़ी से सम्बंधित कई मुक़दमें दर्ज हैं,जिसके चलते दोनों पूर्व में जेल जा चुके हैं.लेकिन अपनी हरक़तों से बाज न आने वाले इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित की गई उनकी संपत्तियों को चिन्हित कर जल्द ही जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी..
अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी पंजीकृत है भूमि धोखाधड़ी के कई अभियोग..
थाना रायपुर पुलिस के अनुसार शिकायत कर्ता (वादी) मोहित सेठ द्वारा थाना रायपुर पर एक लिखित तहरीर दी गई.तहरीर में बताया गया कि आरोपी राजेश अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा डांडा नूरीवाला में खाली पडी जमीन दिखाकर उसकी फर्जी पावर आफ अटार्नी बनाते हुए उक्त जमीन का 01 करोड 65 लाख रू0 में उनसे सौदा किया गया.और फिर उसी फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा उक्त भूमि की 06 अलग अलग रजिस्ट्रिया उनके व उनके परिवार के नाम पर करते हुए उसके एवज में उनसे 01 करोड 65 लाख रुपये प्राप्त किये गए. रजिस्ट्री के उपरान्त जब उनके द्वारा भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया तो उन्हें फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के सम्बंध में जानकारी हुई.उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य की भूमि की फर्जी पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी तैयार कर उसके आधार पर उक्त भूमि की रजिस्ट्री उनके नाम पर करते हुए उनसे 01 करोड़ 65 लाख रुपए हड़प लिए. तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पर अभियुक्तों के विरूद्ध 420/467/468 /471/120 बी IPC के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया..
एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को भूमि धोखाधडी में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. उक्त निर्देशों के क्रम में पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत अभियोग में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई.और फिर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में नामजद 02 अभियुक्त- 1- राजेश अग्रवाल और 2- विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है.
गिरफ्तार दोनों अभियुक्त पूर्व में भी भूमि धोखाधड़ी के मामलों में जेल जा चुके हैं, जिनके विरुद्ध जनपद के अलग-अलग थानों में भूमि धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत है, वर्तमान में दोनों अभियुक्त जमानत पर जेल से बाहर आए थे.अभियुक्तों के लगातार भूमि धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त रहने पर एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुक़दमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई थी.और अब दोनों अभियुक्तो द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है,जिसके बाद जल्द ही जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी..
गिरफ्तार अभियुक्त :-
1- राजेश अग्रवाल पुत्र स्व0 विशेश्वर प्रसाद अग्रवाल निवासी 18/02 नेमी रोड़, थाना डालनवाला, देहरादून, उम्र 53 वर्ष ।
2- विजय कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मी चन्द निवासी सुगरमिल नियर महाराणा प्रताप स्कूल कस्बा मवाना थाना ममवाना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश हाल पता जैन प्लाट अधोईवाला, रायपुर, देहरादून उम्र 40 वर्ष ..
आपराधिक इतिहास :-
1- अभियुक्त विजय कुमार
01- मु०अ०सं०- 358/ 2020 धारा 406/420/120 बी आईपीसी थाना रायपुर
02- मु०अ०सं०- 152/ 2021 धारा 420/406/120 बी आईपीसी थाना रायपुर
03- मु०अ०सं०- 322/2022 धारा 420/467/468/471/120 बी आईपीसी थाना रायपुर
04- मु०अ०सं०- 482/ 2022 धारा 420/120 बी आईपीसी थाना रायपुर
05- मु०अ०सं०- 315/ 2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना रायपुर
2- अभियुक्त राजेश अग्रवाल
01- मु०अ०सं०- 482/ 2022 धारा 420/120 बी आईपीसी थाना रायपुर
02- मु०अ०सं०- 315/ 2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना रायपुर