ब्रेकिंग्: देखिए धामी केबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले. *नाईट कर्फ़्यू के समय मे किया गया बदलाव..*

उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जिसने राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमे की चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय सीमा में बदलाव कर दिया है। जिसके तहत अब रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कैबिनेट के फैसले

वृद्धा अवस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया 1500 रुपए।

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शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया।

कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।

आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।

शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।

राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।

गंगोलीहाट नगरपंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने की सहमति।

प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।

फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।

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लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।

सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।

बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।

हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।

प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

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स्टेट डाटा सेंटर पालिसी -2022 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।

पौधा सेंटर, सेलाकुई के कर्मचारियों का बढ़ाया गया मानदेय।

उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य नियमावली -2022 को पारित करने का लिया गया निर्णय।

उत्तराखंड जैविक कृषि नियमावली- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।

नर्सरी एक्ट- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।

किसानों को अधिक से अधिक इंश्योरेंस कवरेज दिए जाने को लेकर इंश्योरेंस किस्त में सब्सिडी देने का लिया गया निर्णय।

मंडी कानून में किया गया संशोधन।

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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