
शांति और कानून व्यवस्था को भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : SSP दून
शराब के नशे में धुत होकर दो पक्षों के आमने सामने होने से बढ़ा विवाद...
देहरादून : थाना सहसपुर के अंतर्गत धर्मावाला चौक(शिमला बाईपास रोड़) पर बीती रात (22मार्च 2026)को सरेराह नेशनल हाईवे पर गाडी कुचलने और शराब के नशे में हुड़दंग कर मारपीट करने वाले 04 युवकों दून पुलिस ने जमकर कानून का पाठ पढ़ाया.नशे में धुत चारों शरारती तत्वों की जमकर खातेदारी कर गिरफ्तारी गई, और फिर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. वहीं घटना में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने सीज किया गया.

जानकारी के अनुसार मामला 22 मार्च 2026 की रात लगभग 9:30 के बीच का है. इसी दौरान शराब के नशे में चूर एक पक्ष के कुछ शरारती युवक धर्मावाला चौक हाईवे से सटे शराब की दुकान पर पहुंचे.यहाँ थोड़ी देर में दूसरे पक्ष के स्थानीय युवक भी आ पहुंचे.जानकारी के अनुसार पहले पक्ष के युवकों का दूसरे पक्ष के युवकों पूर्व में विवाद चल रहा था.बस फिर क्या था,पहले पक्ष के लोगों ने शराब नशे में चूर होकर दूसरे पक्ष आरोप अनुसार उनकी गाड़ियों के तोड़फोड़ क़ी.और फिर जानलेवा तरीके से गाड़ी को आगे पीछे कर कुछ लोगों को कुचला.. इतना ही नहीं इसके बाद सरेआम इन लोगों द्वारा सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए जमकर मारपीट भी की.. घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर स्थित धर्मावाला चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची,और गुंडई मचाकर मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.. बताया यह भी जा रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के पहले से जानने वाले हैं.और एक साथ काम भी करते थे.लेकिन हाल फिलहाल इन लोगों का किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था..
पुलिस के अनुसार 22/03/2026 की रात्रि में थाना सहसपुर को सूचना प्राप्त हुई कि धर्मावाला चौक पर कुछ शरारती तत्वों मारपीट व हुड़दंग किया जा रहा है,उक्त सूचना पर थाना सहसपुर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँचा.मौके पर कुछ व्यक्तियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मारपीट करने वाले 04 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद पीड़ित ( शिकायतकर्ता )व्यक्ति रविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी शाहपुर कल्याणपुर पो0 धर्मावाला देहरादून द्वारा उक्त व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई. शिकायतकर्ता ने अपनी लिखित तहरीर में बताया क़ि उनके साथ मारपीट,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर अपने वाहन को खतरनाक तरीके से चलाते हुए आमजन के जीवन को खतरे में डाला गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर कोतवाली सहसपुर में चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2)/281/324(4)/352/351(2) बीएनएस का मुकदमा पंजीकृत किया गया.साथ ही अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.इसके साथ ही अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त कार संख्या UP37L 7421 SUV 300 को भी पुलिस द्वारा एम०वी० एक्ट में सीज किया गया.
गिरफ्तार अभियुक्त :-
1- इकराम पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी ग्राम धर्मावाला, सहसपुर, उम्र- 36 वर्ष
2- विशाल गोयल पुत्र राजेश रामस्वरूप गोयल निवासी शाहपुर धर्मावाला, सहसपुर, उम्र- 32 वर्ष
3- शाहरुख पुत्र लियाकत निवासी प्रतीतपुर, सहसपुर, उम्र- 26 वर्ष
4- अरशद पुत्र अलाउद्दीन निवासी प्रतीतपुर, सहसपुर, उम्र- 26 वर्ष..









