21 जनवरी शाम 05 बजे से धारा निकाय क्षेत्रों में 144 लागू: DM
चुनाव में नियुक्त पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की DM देहरादून और SSP देहरादून द्वारा की गई ब्रीफिंग.
ड्यूटी के दौरान सतर्क एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दिये निर्देश..
देहरादून में 02 नगर निगमों,04 नगर पालिका परिषद सहित 01 नगर पंचायत क्षेत्र में सम्पन्न होनी है चुनाव प्रक्रिया..
देहरादून: आगामी 23 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप में संपन्न कराना देहरादून पुलिस व प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है.ऐसे में निकाय चुनाव के दौरान 23 जनवरी 2025 को होने वाले मतदान प्रक्रिया को कानून व सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर मंगलवार (21 जनवरी 2025) को देहरादून पुलिस लाइन में जिलाधिकारी देहरादून और एसएसपी दून द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव गाइडलाइन अनुसार ब्रींफिंग की गई..इस दौरान DM और SSP द्वारा सभी जोनल मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी,सेक्टर मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकारी सहित उपस्थित समस्त सुरक्षा बल को निष्पक्ष चुनाव के लिए सम्बोधित किया. DM/SSP ने कहा कि हमारी प्राथमिकता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है.इसलिए पोलिंग बूथों पर ड्यूटी पर नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे.वही चुनाव बूथों पर सुरक्षा के लिए नियुक्त किये गए समस्त बल सर्वप्रथम अपनी ड्यूटी के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें. साथ ही अपने पर्यवेक्षण अधिकारी का मोबाइल नंबर अवश्य रख लें.DM/SSP ने कहा कि चुनाव कर्मी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मतदान केन्द्र और उसके समीप किसी भी राजनैतिक दल का चिह्न अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग न हो. मतदान स्थल के 100 मीटर की परीधि में केवल मतदाता व पूर्व में अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाये.वही पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाये जाने के अतिरिक्त कोई भी पुलिस कर्मचारी मतदान स्थल में प्रवेश न करे.
एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा पुलिस सुरक्षा बलों को निर्देशित कर कहा कि मतदान केंद्रों में सुरक्षा के लिए नियुक्त बल इस बात को सुनिश्चित कर ले मतदान की,निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाये.लेकिन जो व्यक्ति अन्दर आ चुके हो,वे ही नियमानुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करें. इसके अतिरिक्त पोलिंग बूथ के अन्दर किसी भी व्यक्ति को मोबाईल ले जाने कि अनुमति किसी भी दशा में न दी जाये. चुनाव केंद्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी सूचना तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को दें.
DM देहरादून ने चुनाव अधिकारीयों को कहा सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने समकक्ष जोनल व सेक्टर पुलिस अधिकारियो से समन्वय स्थापित कर सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर पोलिंग पार्टियों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाऐ सुनिश्चित कर लें.
21 जनवरी 2025 शाम 5:00 बजे से नगर निकाय/नगर पंचायत क्षेत्रों में धारा 144 लागू: DM
जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि 23 जनवरी 2025 को होने वाली निकाय मतदान प्रक्रिया के दृष्टिगत मंगलवार 21 जनवरी 2025 की शाम 05ः00 बजे से जनपद देहरादून के नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्रो में धारा 144 लागू कर दी जाएगी. इसलिए सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि इस दौरान किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी प्रकार का खुला प्रचार-प्रसार व जनसभा न की जाए.साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों के होटल/ढाबों/धर्मशालाओं आदि की चैकिंग कर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कोई बाहरी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के उक्त स्थानो पर न रूका हो. इसके अतिरिक्त अन्तर्राज्जीय/अन्तर जनपदीय बैरियरों पर नियुक्त पुलिस बल वाहन चौकिंग के साथ-साथ व्यक्तिगत चैकिंग करना भी सुनिश्चित करे.
वही निकाय चुनाव के लिए सभी पोलिंग पार्टिया को अपने साथ मौसम के हिसाब से आवश्यक सामग्री रखने के निर्देश दिए गए.इसके अतिरिक्त सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए उनके क्षेत्र में सभी पोलिंग पार्टियां अपने गन्तव्य स्थल पर पहुँच गई है.और फिर इसकी सूचना तत्काल चुनाव कन्ट्रोल रुम को उपलब्ध कराई जाए. वही पोलिंग पार्टियों के गन्तव्य पर पहुंचने के उपरान्त सभी सैक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर पोलिंग पार्टियों के रहने/खाने की व्यवस्था पूर्ण करना सुनिश्चित करना है. सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुँचकर बूथ के आस-पास के क्षेत्र को भली- भांति चैक कराना हैं.
जिलाधिकारी देहरादून और एसएसपी दून निर्देशनुसार मतदान के दिन सभी क्षेत्रों के मध्य बैरियर लगाकर सीमाओं को सील कर लिया जायेगा.साथ ही सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोडकर एक नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पँचायत क्षेत्र के व्यक्ति का दूसरे क्षेत्र में अनावश्यक आवागमन न हो. नगर निकाय चुनाव को लेकर की गई DM/SSP की इस ब्रीफिंग के दौरान नगर निकायों में नियुक्त पर्यवेक्षक अहमद इकबाल और अभिषेक रुहेला सहित जनपद के सभी जोनल मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकारी, पुलिस बल/होमगार्डस के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे..
नगर निकाय चुनावों को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत ये व्यवस्थायें की गयी हैं.
1- चुनाव के दृष्टिगत जनपद को 04 सुपर जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें 04 सुपर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.
2- जनपद को 27 जोन, 63 सेक्टर, 440 मतदान केन्द्र तथा 1071 मतदेय स्थल में विभाजित किया गया है.
3- थानावार कुल 15 QRT टीमें नियुक्त की गयी है.
4- चेकिंग एवं अवैध धन के आवागमन की रोकथाम/अवैध शराब/मादक पदार्थों की बरामदगी हेतु जनपद में कुल 04 अर्न्तराज्यीय बैरियर तथा 13 चेकिंग बैरियर बनाये गये है..