भर्ती परीक्षा विरोध आंदोलन:जेल में बंद बॉबी पंवार सहित सभी 7 लोगों को सशर्त मिली जमानत.कोर्ट ने जमानत देने पर इन शर्तों को भी लगाया.

भर्ती परीक्षा विरोध के उग्र आंदोलन का हिस्सा रहे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार सहित 7 लोगों की आखिरकार अदालत ने सशर्त जमानत दे दी हैं. 30-30 हजार के निजी मुचलके पर सभी 7 आरोपियो को देहरादून मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM)लक्ष्मण सिंह की अदालत द्वारा शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है. इससे पहले इसी मामलें में 6 लोगों को भी जमानत मिल चुकी है. ऐसे में अब इस केस में सभी 13 लोग जेल से बाहर आएंगे.

कोर्ट के आदेशानुसार जमानत मिलने वाले सभी आरोपी किसी भी सबूतों से छेड़छाड़ और डराने धमकाने का कार्य नहीं करेंगे.पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे. जमानत शर्तों के अनुसार सभी आरोपी किसी भी उग्र आंदोलन का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही सरकारी संपत्तियों को कोई नुकसान पहुंचाएंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने जमानत देने वाले आरोपियों से बिना पूर्व अनुमति के किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाया है. जमानत की शर्तों अनुसार न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी आरोपी दर्ज मुकदमे के तहत जांच पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर जांच-पड़ताल में सहयोग करेंगे. वही किसी भी साक्ष्य व तथ्यों को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेंगे..

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अधिवक्ता शिवा वर्मा के अनुसार इस मामले में सभी 13 लोगों की जमानत मंजूर होने पर उन्होंने न्यायालय का आभार प्रकट किया है .उन्होंने कहा कि न्याय सर्वोपरि है. इस मामले में भी उनके द्वारा कोर्ट में रखे गए तथ्यों को अदालत ने माना .यही कारण रहा कि शर्तों के आधार पर जमानत को मंजूर किया गया हैं.

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इन सभी 7 अभियुक्तों को मिली जमानत..

 1- बॉबी पवार 

2-रमेश तोमर

3-लुसून टोडरिया

4- हरिओम भट्ट

5-मोहन कैथोला

6-नितिन दत्त

7- राम कण्डवाल

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बता दें कि आरोप अनुसार बीते 9 फरवरी 2023 को देहरादून के गांधी पार्क से लेकर घंटा तक उग्र आंदोलन के दौरान जमकर प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोक बवाल किया.आरोप हैं कि इसी बीच कुछेक लोगों ने जहाँ-तहाँ पथराव किया जहाँ लाठीचार्ज भी हुआ. इसी उग्र आंदोलन में आरोप हैं कि पुलिस और सार्वजनिक स्थानों पर घातक पत्थरबाजी के अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.ऐसे में इस गंभीर मामले में बेरोजगार संघ के बॉबी पंवार सहित 13 नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था.

कोर्ट ज़मानत ऑर्डर,नीचे

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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