गुप्ता बन्धुओं के आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर पुलिस के कब्जे में..
आवास पर नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ कर दर्ज किये जा रहे उनके बयान:पुलिस
देहरादून: बिल्डर सत्येंद्र साहनी उर्फ बाबा आत्महत्या मामलें में जेल में बंद आरोपित गुप्ता बंधु पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा हैं. अब इस मामलें आरोपियों पर 306 के बाद बढ़ाई गई धारा 385 (Extortion)और 420 IPC के सम्बंध में पुलिस और LIU के जांच का दायरा गुप्ता बंधु के आवास तक पहुंच गया हैं.गुरुवार पुलिस की एक विशेष टीम द्वारा धारा 385 और 420 IPC के साक्ष्य संकलन करने को लेकर गुप्ता बंधु के डालनवाला स्थित घर पहुँच छापा मारा..इस दौरान आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे की DVR को कब्जे में लिया. इसके साथ ही आवास नियुक्त कर्मचारीयों व अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए सभी बयान भी दर्ज किये गए..
पुलिस के अनुसार बीते 24 मई 2024 को रनबीर सिंह साहनी द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत उनके पिता सतेन्द्र सिंह साहनी उर्फ बाबा को अनिल गुप्ता एवं अजय गुप्ता द्वारा डरा धमकाकर आत्महत्या करने विषयक दी गयी. साथ में मूल सुसाइड नोट भी दिया गया जिसके आधार पर थाना राजपुर में मु0अ0सं0 119/2024 धारा 306 IPC बनाम अजय गुप्ता व अनिल गुप्ता में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुमेर सिंह के सुपुर्द की गयी थी. विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा: 385, 420 IPC की बढोतरी की गई थी.ऐसे में प्रकरण में प्रचलित विवेचना के क्रम में आज 30 मई 2024 को विवेचक द्वारा डालनवाला स्थित अजय गुप्ता के आवास से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आवास में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस टीम ने कब्जे लिया. साथ ही आवास में नियुक्त कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं..