सख्त निर्णय: आखिर जनभावनाओं के पक्ष में DM देहरादून ने लिया सख्त निर्णय..विवादित सुद्वोवाला “वाईन शॉप” का लाइसेन्स निरस्त…आबकारी अधिनियम में प्रदान की गई शक्तियों का इस्तेमाल कर तत्काल लाइसेंस निरस्त का आदेश जारी..

शिक्षण संस्थानों के समीप वाइन शॉप होने बढ़ रही थी नशे की लत..

वाइन शॉप के विरोध में लंबे समय से लामबंद होकर धरने पर थे स्थानीय महिलाएं और बुजुर्ग..

 दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सुनाया फैसला..लाइसेंस निरस्त के आदेश जारी…शांति भंग एवं असुरक्षा की बनी रहती थी संभावना..  

देहरादून : जन भावनाओं के पक्ष में सख्त फैसला लेते हुए देहरादून जिलाधिकारी सविन बसंल ने सुद्धोवाला स्थित विवादित “वाइन एंड बियर शॉप” का लाइसेंस निरस्त आदेश जारी कर दिया है.मंगलवार 11 फरवरी 2025 को इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 एवं 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सुद्धोवाला वाइन शॉप का लाइसेंस निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकारी को त्वरित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं..

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शिक्षण संस्थानों के समीप वाइन शॉप होने बढ़ रही थी नशे की लत..

जिला प्रशासन जानकारी के अनुसार डीएम देहरादून ने न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम सुद्वोवाला के समीप वाईन एवं शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सुना. ग्रामीणों का कहना है कि आस पास है शिक्षण संस्थान डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की दुकान होने से छात्र/छात्राए प्रभावित हो रहें.जिसके कारण आसपास के लोग भी परेशान है. इस प्रकरण में स्थानीय लोग महिला,बुजुर्ग लम्बे समय से धरने पर थे.डीएम के इस सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी जाहिर करते हुए राहत महसूस की.साथ ही प्रशासन पर अपना विश्वास भी बढ़ा पाया.वही सुनवाई में स्वीकृत स्थान एवं वर्तमान परिस्थिति में विचलन की भी बात आई थी.

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चकराता रोड के नाम से लाइसेंस लेकर विवादित ग्रामीण जगह पर खोली गई थी वाइपशॉप. 

 ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए  कहा कि,वाइन शॉप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है, जबकि दुकान चकराता रोड पर न होकर अन्दर भाउवाला रोड पर खोली गई हैं.ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमें फसाने की आशंका भी जताई. वहीं दूसरे पक्ष ने अपनी सफाई देते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए लाईसेंस प्राप्त किया है.और कहा कि जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर है, वह सम्पति कमिर्शियल है और एमडीडीए से स्वीकृत है.ऐसे में डीएम देहरादून ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्थानीय अधिसूचना (LIU)ईकाई से प्राप्त रिपोर्ट एवं समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए डीएम ने विवादित वाइन शॉप का लाइसेंस निरस्त करने के लिए अपना सख्त फैसला दिया. 

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वाइन शॉप के विरोध में लंबे समय से लामबंद थे लोग..

बता दें कि स्थानीय लोग लंबे समय से गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे थे.इस सम्बन्ध मेें  क्षेत्रीय सहसपुर विधायक भी स्थानीय ग्रामीणों संग डीएम से मुलाकात कर चुके थे  

 जिलाधिकारी सविन बसंल ने विदेशी मदिरा व वाइन के फुटकर विक्री के लिए निर्गत प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिग मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर लाईसेन्स संख्या- 84/2024-25  25-10-2024 जो ए-3 चकराता रोड़, सुद्धोवाला में स्थित Your Daily Basket Departmental Store, देहरादून का लाइसेन्स  को आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 एवं 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं..

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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