
देहरादून: कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए नरसंहार आतंकी घटना का असर लगातार देशभर में बढ़ता जा रहा है..भारत सरकार के निर्देशानुसार देशभर में पाकिस्तान नागरिकों को देश छोड़ने के सख़्त आदेश हो चुके है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी प्रवासरत पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल 27 अप्रैल 2025 से लेकर 29 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान वापस जाने का फरमान जारी किया गया है. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ द्वारा राज्य के सभी 13 जिलों के एसपी एवं एसएसपी को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.निर्देशानुसार सभी पाकिस्तानी नागरिकों को उत्तराखंड से बाहर कर पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करने के सख़्त आदेश दिए गए है..
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने बताया कि जैसा कि विदित है, बीते 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पश्चात भारत सरकार द्वारा सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं,जिसमें सामान्य पाकिस्तानी वीजा धारकों को दिनांक 27 अप्रैल, 2025 तक और मेडिकल वीजा धारकों को दिनांक 29 अप्रैल, 2025 तक पाकिस्तान वापसी सुनिश्चित करनी होगी.
उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों (यथा- देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल इत्यादि) में वर्तमान में लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिक प्रवासरत हैं, जिनमें से 247 Long Term Visa पर भारत आए हुए,इनमें अधिकांशतः पाक हिंदू नागरिक हैं.जबकि 3 पाकिस्तानी नागरिक Short Term Visa पर प्रवासरत हैं.
पुलिस मुख्यालय ने यहां यह भी अवगत कराना है कि, Long Term Visa (LTV), Official और Diplomatic Visa को वर्तमान में निरस्त (revoke) नहीं किया गया है. (247 Long Term Visa धारक उक्त आदेश से अवमुक्त रहेंगे.)
▪️उत्तराखंड में Short Term Visa पर रह रहे 03 पाक नागरिकों में से 2 को वापस भेज दिया गया है एवं 1 को वापस भेजने की कार्यवाही की जा रही है..
बता दें कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड डीजीपी द्वारा समस्त जनपदों के एसएसपी/एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं.