शिकंजा:मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गैंग को उधमसिह नगर पुलिस ने दबोचा..

सरकार की छवि धूमिल करने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन रहेगा:SSP, UDN

 उत्तराखण्ड में भष्ट्राचार की साजिश करने वाले अपराधियों को बक्शा नहीं जाएगा: SSP UDN

उधमसिंह नगर: मुख्यमंत्री विवेकाधीन सहायता कोष से लाभार्थी को आर्थिक मदद का चेक आवंटित करने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले दो आरोपियों को उधम सिंह नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं.. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा  जनता की विभिन्न समस्याओं के लिए राहत कोष में आवेदन करने के उपरान्त धनराशि मिलने का आश्वासन दिया जाता था.इसके बाद आवेदन प्रक्रिया में मदद करने की बात कहकर कमीशन लिया जाता था.इतना ही नहीं चैक वितरण एवं भुगतान के लिये भी कमीशन की मांग कर एक्सटोर्सन (Extortion) किया जाता था.पुलिस जांच के अनुसार गिरफ्तार दोनों ही अभियुक्त टैक्सी ड्राईवर और ट्रैवल एजेन्ट का कार्य करते हुए भी दोनों के कई लेन देन के प्रकरण जाँच करने पर सामने आये हैं. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि अभियुक्त पूर्व में पैसे की लेन-देन एवं दलाली के कार्य में लिप्त थे.

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बाईट: मंजूनाथ टीसी,एसएसपी, उधमसिंह नगर.

तहसील आने जाने वाले लोगों को बहला-फुसलाकर अवैध वसूली का धंधा

 उधम सिंह नगर पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों अभियुक्त ट्रैवल एजेन्ट का काम साथ करने के पश्चात दोनों के द्वारा संगठित तरीके से तहसील में आने-जाने वाले जरुरतमंद लोगों को बहला फुसलाकर एवं राहत कोष से राशि दिलवाने के झूठे वादे करके पैसा मांगा जाता था. अभी तक की विवेचना / जाँच में किसी भी तहसील कर्मचारी अथवा जन प्रतिनिधि के किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता नही पायी गयी. वही इस केस में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों अभियुक्तों का किसी तहसील कर्मी से कोई सम्पर्क नही था.इसके बावजूद दोनों आरोपी लाभार्थियों को सहायता दिलाने का झूठा आश्वासन देकर उगाही करते थे..

सोशल मीडिया में प्रसारित ऑडियो क्लिप के जरिए ठगों का पता चला..

उधम सिंह नगर पुलिस के अनुसार 28 जुलाई 2024 को वादी (शिकायतकर्ता)राजस्व उपनिरीक्षक प्रकाश रावत द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न माध्यम से प्रसारित ऑडियो क्लिप के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर थाना ट्रांजिट कैम्प में दी गईं थी.वादी द्वारा बताया गया कि उक्त ऑडियो क्लिप में एक जावेद नामक व्यक्ति द्वारा लाभार्थी भगवान दास से मुख्यमन्त्री विवेकाधीन कोष से सहायार्थ आवंटित 5000/- रुपये के चैक के भुगताने के लिये 3000/- रुपये के कमीशन की मांगने और भविष्य में 20000/- रुपये का अन्य चैक दिलाने की बात कर रहा है. सम्बन्धित लिखित तहरीर के आधार पर थाना ट्रांजिट कैम्प में दिनांक 30-07-2024 को FIR NO-203/2024 धारा 308(2)/61(b) BNS पंजीकृत किया गया..

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मामलें की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी उधम सिंह ने नगर ने त्वरित एक्शन लिया..

मामले की गंभीरता को देखते हुए उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी द्वारा एसपी सिटी रुद्रपुर और सर्किल ऑफिसर के पर्यवेक्षण में केस से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर विभिन्न टीमें गठित की गयी.इसी क्रम में गठित टीमों द्वारा घटना के सम्बन्ध में तकनीकी विश्लेषण / सी०डी०आर०, साक्ष्य संकलन के आधार पर मंगलवार 30 जुलाई 2024 को अभियुक्त- जावेद पुत्र स्व० सकूर निवासी वार्ड नं- 06 जगतपुरा आवास विकास थाना ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर जनपद उधम सिह नगर और उसके साथी सुरजीत शर्मा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी- गोलमडैय्या थाना ट्रांजिट कैम्प मूल पता निवासी टाण्डा मीरनगर थाना बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया.

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आवेदक का आवेदन निरस्त करने की धमकी देकर होती थी अवैध वसूली..

उधम सिंह नगर पुलिस के अनुसार अभी तक इस केस की तमाम विवेचना में यह जानकारी सामने आया कि दोनों अभियुक्तों द्वारा जरुरतमंद लोगों को गुमराह कर एवं झूठा आश्वासन देकर उनके सहायता कोष के लिए आवेदन प्रेषित करने एवं कोष की राशि का भुगतान करने के लिये पैसे मांगे जाते थे. पैसा न देने की परिस्थिति में आवेदन निरस्त एवं भुगतान रोकने की धमकी दी जाती थी. इसी तरह कई लोगों को ठगी के जाल में फंसा कर अवैध वसूली की जाती थी.

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- जावेद पुत्र स्व० सकूर निवासी वार्ड नं0 06 जगतपुरा आवास विकास थाना ट्रांजिट कैम्प रुद्रपुर.

2- सुरजीत शर्मा पुत्र रामधुन शर्मा निवासी-गोलमडैय्या थाना ट्रांजिट कैम्प मूल निवासी टाण्डा मीरनगर थाना बहेड़ी बरेली उत्तरप्रदेश ..

आपराधिक इतिहास –

जावेद पुत्र शकूर

1- FIR NO-97/2024 धारा 147/323/427/504/506 IPC थाना कोतवाली – रुद्रपुर

परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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